छत्तीसगढ़

घर में घुसकर आगजनी घटना को अंजाम देने वाले 10 लोगों पर हुई कार्रवाई

पुरानी रंजिश को लेकर घर में लगाई गई थी आग

घटना में सरंपच पति श्यामलाल घृतलहरे की भी हुई गिरफ्तारी

बलौदाबाजार,
फागुलाल रात्रे, लवन।

लवन। एक माह पूर्व पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद को लेकर ग्राम जुड़ा के सरपंच पति सहित अन्य 9 लोगों के साथ राड, डण्डा एवं तब्बल से पिड़ित प्रार्थी को जान से मारने की नियत से घर में घुुसकर धमकी दिया गया था। पीड़ित प्रार्थी किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकले।जिसके बाद उनके चाचा के घर घुसकर आग लगा दिए। जिससे उनके चाचा के घर मे आग लगने से पूरी तरह जलकर खाक हो गया। उक्त घटना के संबंध में पीड़ित प्रार्थी ने लवन चौकी में घटना में शामिल लोगों के खिलाफ लिखित में शिकायत दर्ज किए। लवन पुलिस द्वारा शिकायत के आधार पर जांच कार्रवाई कर 10 लोगों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। लवन पुलिस चौकी से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम जुड़ा में 29 मई शांम करीब 7.15 बजे पीड़ित युवक शिवकुमार बार्वे पिता पुनीतराम बार्वे उम्र 24 साल गांव के दुकान चौक के पास घुमने गया था। जहां ननकी दाउ बार्वे व राजकुमार बार्वे के मध्य विवाद हुआ था। इसी विवाद को लेकर ग्राम जुड़ा के सरपंच पति श्यामलाल घुतलहरे पिता सौंपत उम्र 50 साल, जीवनलाल डहरिया पिता मुक्तावन उम्र 36 साल, मनहरण डहरिया पिता भुनारू उम्र 52 साल, राजकुमार डहरिया पिता मुक्तावन डहरिया उम्र 35 साल, पन्नालाल डहरिया पिता बुधारू उम्र 54 साल, हरवंश घृतलहरे पिता चंदराम उम्र 40 साल, अजय घृतलहरे पिता द्वारिका प्रसाद उम्र 26 साल, भागचंद घृतलहरे पिता दुलारी उम्र 38 साल, भुनेश्वर घृतलहरे पिता दुलारी उम्र 34 साल सभी ग्राम जुड़ा निवासी एक राय होकर राड, डण्डा एवं तब्बल लेकर पीड़ित युवक को जान से मारने की नियत से घर में घुसकर दरवाजा को लात घुसा से मारकर घर अन्दर घुसकर मारने की नियत से दौड़ाने लगे। तब पीड़ित युवक अपनी व अपने परिवार की जान बचा कर वहां से भाग निकले। तब आरोपीगण द्वारा पीड़ित युवक के चाचा मोहन बार्वे पिता मदन बार्वे उम्र 30 साल एवं परदेशी राम जांगे पिता राजूराम जांगड़े उम्र 23 साल के घर अन्दर घुसकर घर को आग लगा दिये थे। जिसकी शिकायत पीड़ितों द्वारा लवन चौकी में किया गया था। शिकायत पर घटना स्थल पहुंचकर जला हुआ राख, कांच के टुकड़े तथा टुटा हुआ खपरा को जप्त किया गया। साथ ही उक्त लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्व कर धारा 147, 148, 294, 506 बी 452, 436 के तहत कार्रवाई कर न्यायिक अभिरक्षा मेें 27 जुन को जेल भेजा गया।

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