छत्तीसगढ़

डी.एड व बी.एड दो अग्रीम वेतन वृद्वि पर रोक

बलौदाबाजार,
फागुलाल रात्रे, लवन।

शासकीय शिक्षकों को सेवा पूर्व अपने खर्च पर बी.एड, डी.एड, बी.टी.आई करने पर दो अग्रीम वेतन वृद्वि बलौदाबाजार जिले के समस्त शिक्षकों को दिया जा रहा था। जिस पर डी.ई.ओ बलौदाबाजार एवं समस्त जिले के बी.ई.ओ के द्वारा रोक लगा रिकवरी करने का आदेश दिया गया था। आदेश के विरूद्व बलौदाबाजार जिले के शिक्षकों ने उच्च न्यायालय बिलासुपर में याचिका दायर कर वसूली पर रोक लगाने की मांग किये थे। जिस पर माननीय न्यायालय ने वसूली पर रोक लगाते हुए दो अग्रीम वेतन वृद्वि का लाभ जारी रखने कहा है। जिसका प्रधान पाठक संघ के संजय तिवारी, शत्रुहन प्रसाद यादव, दिलचंद तिवारी, चुड़ामणी वर्मा, धनेश वर्मा, ऊमा शंकर वर्मा, छबिश्याम वर्मा, अरविन्द चन्द्रवंशी, लोचन साहू, जोगेन्द्र श्रीवास, तिरथ नारायण बंजारे, प्रकाश साहू, गिरीश वर्मा, नरेन्द्र चन्द्राकर, अब्दुल सलाम खान, ओमप्रकाश कोसले ने न्यायालय का निर्णय का स्वागत किया।

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