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अब निर्धारित दिन और समय पर संचालित की जाएंगी दुकानें..अनुविभागीय अधिकारी सूरजपुर ने जारी किया आदेश

दुकानदार अपने प्रतिष्ठान के सामने दुकान खुलने का दिन एवं समय अनिवार्य रूप से प्रर्दषित करना होगा

निरज साहू सूरजपुर 11 मई 2020/गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र एवं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार स्थानीय परिस्थति को दृष्टिगत रखते हुए अनुविभाग सूरजपुर अंतर्गत सम्पूर्ण शहरी क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा आगामी आदेश पर्यन्त तक आवश्यक वस्तुओं, अनुमति प्राप्त गतिविधियों को समय-सीमा एवं शर्तों के अधीन संचालित करने हेतु आदेश जारी किया है।
सोमवार, बुधवार,शुक्रवार (प्रातः 9.00 बजे से शाम 4.00 बजे) तक खुलेगी ये दुकानें
मोबाइल, कम्प्यूटर, आईटी संबंधी दुकान, ज्वेलरी शाॅप,रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान ,वस्त्रालय एवं साडी की दुकान,इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रिानिक्स की दुकान शहर के अंदर (रिंग रोड के अतिरिक्त) के ऑटोमोबाईल शॉप,गैरेज, स्पेयर पार्ट, सायकल विक्रय एवं मरम्मत फर्नीचर शॉप, बैग एव अटैची की दुकान बर्तन दुकान।
प्रति दिवस (प्रातः 9.00 बजे से शाम 4.00 बजे) खुलने वाली दुकानें
मिठाई की दुकान, बेकरी (सिर्फ टेक अवे, पैकेट पार्सल की अनुमति होगी) फल, सब्जी, अण्डा, मछली , मटन एवं अन्य खाद्य पदार्थो की दुकाने, किराना की दुकानें , रिंग रोड ,राष्ट्रीय राजमार्ग में आटो गैरेज ,सर्विसिंग सेंटर , स्पेयर पार्टस की दुकाने (रिपेयरिंग का कार्य गैरेज के भीतर होगा) खाद, बीज, कृषि संबंधी उपकरण की दुकाने।
मंगलवार, गुरूवार (प्रातः 9.00 बजे से शाम 4.00 बजे) तक इन दुकानों को मिली है खुलने की अनुमति
जूते एवं चप्पल की दुकानें (ट्रायल एवं एक्सचेंज की सुविधा नहीं होगी), प्रिंटिंग प्रेस एवं फलैक्स प्रिंटिंग की दुकाने, चश्मे की दुकान (स्थायी एवं लायसेंसी दुकाने), बुक, स्टेशनरी एवं मोहर की दुकान,टेलरिंग की दुकान (स्थायी रूप से बने प्रतिष्ठान), कास्मेटिक्स एवं जनरल स्टोर, सीमेंट, सरिया, हार्डवेयर, पेंट की दुकानें, बिल्डिंग मटेरियल एवं सेनेटरी दुकाने
प्रातः 9.00 बजे से 12.00 बजे एवं शाम 5.00 बजे से शाम 7.00 बजे प्रति दिवस खुलने वाली दुकाने –

दुध ,डेयरी एवं पनीर की दुकाने
इसके अतिरिक्त दवाई दुकान एवं पेट्रोल पंप पूर्ववत् संचालित किये जाएगें। जारी आदेश में दो से अधिक कर्मचारी व स्टाफ वाले प्रतिष्ठानों में एक स्टाफ की ड्यूटी, ग्राहकों का हाथ सेनिटाईज कराने एवं उनके बीच सोशल डिस्ट सिंग का पालन कराये जाने हेतु एवं आवश्यक रूप से लगाये जाने निर्देश दिए गए हैं। समस्त दुकानदार एवं उनके स्टाफ को मास्क का उपयोग करने एवं ग्राहकों को मास्क, रुमाल, गमछा उपयोग करने हेतु समझाईश देने भी निर्देशित किया गया है । परिसर एवं आस-पास स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने, डिजिटल प्लेटफार्म यथा मोबाईल बंकिंग, नेट बैकिंग, एन. ई. एफ. टी ., भीम एप जैसी व्यवस्था को बढावा देने भी कहा गया है।
आदेश में लेख है कि जिले में धारा-144 प्रभावशील है , जिसका पालन समस्त प्रतिष्ठानों का करना अनिवार्य होगा। समस्त दुकानदारों द्वारा सामान का विक्रय एम. आर .पी . में अंकित कीमत से अधिक पर नही किया जायेगा । समस्त दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठान के सामने दुकान के खुलने का दिन एवं समय प्रदर्शित करना होगा। उपरोक्त दुकानों के संचालन की अनुमति सिर्फ लायसेंस युक्त स्थायी संरचना वाले प्रतिष्ठानों को ही होगी। ठेला . गुमटी एवं सड़क किनारे अस्थायी संरचना वाले दुकानों को संचालन की अनुमति नहीं होगी। सायं 4.00 बजे से प्रातः 9.00 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन का पालन किया जायेगा।

गृह मंत्रालय , भारत सरकार तथा छ. ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, जिला दण्डाधिकारी सूरजपुर तथा इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी शेष निर्देश यथावत रहेंगे। पूर्व में अप्रभावित जिले क्षेत्र के हॉटस्पाट, कन्टेंमेंट घोषित होने की दशा में शासन द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वत प्रभावी होंगे तथा अतिरिक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

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