छत्तीसगढ़

कोरोना संक्रमण में वृद्धि को देखते हुये शासन के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य, उल्लंघन करने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही

19 अक्टूबर तक जिले में धारा 144 लागू

कलेक्टर भीम सिंह ने जारी किया आदेश

रायगढ़, । कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह निर्देश है कि कोविड-19 से पीडि़त व्यक्ति के संपर्क से दूर रहें तथा ऐसे व्यक्ति जो संक्रमित है या संक्रमित होने की शंका है उन्हें संगरोध में रखा जाए रायगढ़ जिले में इस बीमारी के फैलने या संक्रमण होने की संभावना हैरायगढ़ जिले के सीमाओं से लगे हुये अन्य जिलों में यह बीमारी संक्रामक है। रायगढ़ जिला खनन क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र होने के साथ-साथ जिले की सीमा अन्य प्रदेशों से जुड़े होने के कारण जिले में लगातार आवागमन एवं परिवहन होता है। तत्संबंध में राज्य शासन एवं जिला स्तर से उक्त संक्रमण के रोकथाम, नियंत्रण तथा निर्मित विकट स्थिति से निपटने के संबंध में दिशा-निर्देश एवं एडवायजरी जारी किये गये है।

केन्द्र शासन द्वारा कोविड-19 को महामारी घोषित किया गया है।
कलेक्टर भीम सिंह ने कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1)के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदेशित किया है कि यदि कोई व्यक्ति को लेकर पर्याप्त कारण, जानकारी या आवश्यकता है यह मानने के लिये कि वह कोविड-19 से संक्रमित है या वह किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में है जो कोविड-19 से संक्रमित हो सकता है या है, यह अनिवार्य होगा कि ऐसा व्यक्ति तुरंत सहयोग करके सारी जानकारी घोषित करेगा एवं सभी संभावित सहयोग निगरानी दल को देगा एवं उनके द्वारा दिये गये निर्देश (मौखिक या लिखित) जो कि निगरानी जांच निरीक्षण, भौतिक परीक्षण क्वारेंटीन संगरोध और इलाज से संबंधित है और ऐसे व्यक्ति से संपर्क में आये हुये अन्य व्यक्ति पर भी लागू होगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो निवारण या इलाज के इन उपयोग या सहयोग देने से मना करता है अथवा संबंधित जानकारी देने से मना करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो वह दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की अवहेलना करने के लिये भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा 270 के तहत दण्ड का भागी होगा।
ऐसे जगहों के सभी मालिक/प्रबंधक/निवासरत सभी व्यक्तियों पर यह बाध्यता होगी कि वे ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आये जिनसे कोविड-19 से संक्रमित होने की आशंका है या कोविड-19 से संक्रमित देशों एवं अन्य राज्यों से आये है इस हेतु राज्य शासन द्वारा जारी दूरभाष टोल फ्री नंबर 104 से संपर्क करके जिला चिकित्सालय एवं रेलवे स्टेशन रायगढ़ में हेल्प डेस्क को इसके बारे में जानकारी देंगे और वे बाध्य होंगे कि वे तुरंत सहयोग देकर ऐसे व्यक्तियों तक पहुंचने के लिए अप्रतिबंधित और आवश्यक सारी जानकारी का खुलासा करेंगे और सहायता देंगे जो निर्धारित स्वास्थ्य दल, जांच दल को अपना कार्य करने के लिए आवश्यक होगा। इन दलों के द्वारा दिये गये निर्देशों (लिखित या मौखिक)का पालन करेंगे जो निगरानी जांच/ भौतिक परीक्षण संगरोध और इलाज के लिय आवश्यक होगा। ऐसे किसी परिसर के अस्थायी बंद, सीलिंग, खाली करना, धुमन/सेनेटाईजेशन, सफाई इत्यादि के लिये दिये गये आदेशों का पालन करेंगे एवं सहयोग प्रदान करेंगे। यदि उपरोक्त में किसी का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा 270 के तहत दण्ड का भागी होगा।
इस धारा के प्रभावशील रहते तक जिला रायगढ़ में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु विभिन्न प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल कार्यक्रम, अवांछित विचरण सार्वजनिक स्थानों में वैवाहिक तथा अन्य आयोजन, क्लब हाउस एसोसियेशन बिल्डिंग आदि को जिला दण्डाधिकारी के बिना अनुमति के प्रतिबंधित किया जाता है। यह भी आदेशित किया जाता है कि अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी को आदेश के तहत आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यकतानुसार मेरे आदेश के पालन करवाने के लिए अधिकृत किया जाता है। यदि उक्त आदेश का किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक अथवा उनके अधीनस्थ अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है।
यह आदेश रायगढ़ जिले के समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ संपूर्ण जिले में तत्काल प्रभावशील होगा जो 19 अक्टूबर 2020 तक या आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button