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चीतल के शिकार करने वाले 12 आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही

के पी पटेल आपकी आवाज

बलौदाबाजार – वनमंडलाधिकारी वनमंडल बलौदाबाजार आलोक तिवारी एवं उपवनमंडलाधिकारी कसडोल उदयसिंह ठाकुर के मार्गदर्शन एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी अर्जुनी श्री टी.आर. वर्मा के निर्देशन में सतत् गस्त कर वनो की चोरी, कटाई, अवैध परिवहन, अवैध उत्खनन एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा हेतु कड़े कदम उठाये जा रहे है। इसी तारतम्य में अर्जुनी परिक्षेत्र के अंतर्गत महराजी परिवृत्त के ग्राम महराजी में वन्यप्राणियों के शिकार करने के उद्देश्य से कक्ष क्रमांक 377 कर्सीजुनवानी नाला में पानी में युरिया (जहर) मिलाकर 02 चीतल का शिकार किया गया। शिकार करने वाले सभी आरोपी ग्राम महराजी के ही है। आरोपीगण प्रकाश वल्द ननकी कर्ष, राकेश वल्द गरीबदास चौहान, जगदीश वल्द बेदूलाल ठाकुर, नेपाल वल्द लुसऊ गोंड़, नेपाल वल्द आनंदसिंग पैंकरा, शत्रुहन वल्द गुरूदयाल पैंकरा, दीपक वल्द ईश्वर प्रसाद कर्ष, सुनील वल्द सुखसिंग कर्ष, राहूल वल्द कल्हैयालाल चौहान, सेवक वल्द धनीराम कर्ष, धनन्नजय वल्द लच्छन लाल चौहान, बिसाहू वल्द गर्जन गोंड़ के द्वारा अपराध स्वीकार किया गया है। इस प्रकरण में 01 नग हिरण का बड़ा चमड़ एवं 10 नग छोटे चमड़े के टूकड़े, 02 नग पैर का टूकड़ा, 250 ग्राम मांस का कटा हुआ टूकड़ा, 12 नग हड्डियों का टूकड़ा, 02 नग कुल्हाड़ी, 01 नग परसूल, 01 नग स्टील चम्मच, 01 नग ढक्कन, 01 कि.ग्रा. यूरिया, 02 नग लकड़ी का डंडा, 02 पानी का प्लास्टिक बाटल तथा साड़ी कपड़ा का रस्सी जप्त किया गया हैं।
उक्त वन अपराध प्रकरण में वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 एवं वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 9, 50 एवं 51 के तहत कार्यवाही की जा रही है।

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