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छात्रा से रेप करने वाले प्रिंसिपल को फांसी की सजा, क्लर्क को उम्रकैद; गर्भवती हो गई थी 11 साल की बच्ची


पटना: बिहार की राजधानी पटना (Patna) में 5वीं की छात्रा के साथ रेप के मामले में सिविल कोर्ट ने दोषी स्कूल प्रिंसिपल अरविंद कुमार को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि दोषी क्लर्क अभिषेक को उम्रकैद की सजा दी है. करीब 3 साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने प्रिंसिपल पर एक लाख रुपये और क्लर्क पर पचास हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है

इसके बाद बच्ची के परिजनों ने दोनों आरोपियों के खिलाफ महिला थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कराया. बच्ची ने बताया था कि स्कूल के प्रिंसिपल अरविंद कुमार ने उसके साथ अपने चेंबर में बलात्कार किया था. मामले का खुलासा होने के बाद स्कूल प्रिंसिपल अरविंद कुमार और क्लर्क अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया गया था. इस मामले में सबसे अहम सबूत एफएसएल का रिपोर्ट है. कोर्ट के आदेश के बाद पीएमसीएच (PMCH) में पीड़ित बच्ची का गर्भपात कराया गया था. गर्भपात के अंश, पीड़िता और दोषी स्कूल संचालक अरिवंद कुमार के डीएनए की जांच हुई, जो पूरी तरह मिल गए थे.

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