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पूर्व कलेक्टर जनक प्रसाद पाठक का निलंबन से बहाली का आदेश जारी

जांजगीर-चांपा। जिले के पूर्व कलेक्टर जनक प्रसाद पाठक पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। महिला के बयान व उससे मिले साक्ष्य के आधार पर कोतवाली पुलिस ने IAS जनक प्रसाद पाठक के खिलाफ दुष्कर्म कस केस दर्ज किया था। जांजगीर-चांपा जिले के पूर्व कलेक्टर जनक प्रसाद पाठक का निलंबन से बहाली का आदेश जारी हुआ है। आदेश राज्य सरकार ने जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने 23 फरवरी को आदेश जारी किए है। जनक प्रसाद पाठक 04 जून 2020 को एक महिला की शिकायत पर निलंबित किए गए थे। महिला के बयान और कलेक्टर के साथ अश्लील चैटिंग के दस्तावेज मिलने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज किया था। निलंबन के वक्त पाठक संचालक भू-अभिलेख के पद पर रायपुर में तैनात थे। जांजगीर-चांपा जिले की एक NGO संचालक महिला ने जून 2020 में पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर से मिलकर लिखित में शिकायत दी थी। महिला ने आरोप लगाया था, उसका पति सरकारी कर्मचारी है। कलेक्टर रहते हुए जेपी पाठक ने 15 मई को महिला का अपने आफिस में ही बलात्कार किया था।जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव ने 23 फरवरी 2021 को एक आदेश जारी कर जांजगीर-चांपा जिले के पूर्व कलेक्टर जनक प्रसाद पाठक जिन्हें कि 4 जून 2020 को निलंबित किया गया था, उन्हें माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जबलपुर भेज जबलपुर के ओए नंबर 200/689/2020 में पारित आदेश दिनांक 9-02- 2021 के अनुपालन में अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम- 1969 के नियम- 3 के उप नियम 7 सी के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबन से बहाल किया गया है। उक्तआशय के आदेश छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव अन्वेषित धृतलहरे ने 23 फरवरी 2021 को जारी किए हैं, ज्ञात हो कि जांजगीर-चांपा जिले के पूर्व कलेक्टर जनक प्रसाद पाठक को एक महिला द्वारा की गई शिकायत के मामले में निलंबित किया गया था।

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