क्राइमछत्तीसगढ़न्यूज़

मासूम के साथ अनाचार करने वाले आरोपी सूरज प्रजापति गये जेल

दिनेश दुबे
आप की आवाज
2 व 3 जून कि दरम्यिानी रात राष्ट्रीयराज मार्ग 30 में स्थित थाना बेमेतरा क्षेत्र की मासुम बालिका अपने घर के आगन में अपने दादी के साथ पलंग पर सोई थी रात 02 बजे अभियोक्त्री की दादी ने देखा कि अभियोक्त्री पलंग पर नही है अभियोक्त्री का पिता दिनांक 3 जून.2020 के सुबह थाना रिपोर्ट किया । इस बीच फोन से सूचना मिली कि ग्राम मटका मे एक बच्ची घायल एवं लहुलुहान अवस्था में है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस अधीक्षक श् दिव्यांग पटेल, अति. पुलिस अधीक्षक विमल बैस, अनुविभागीय अधीकारी बेमेतरा  राजीव शर्मा तथा थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश मिश्रा मौके पर पहुचे। अभियोक्त्री से पुछताछ कर तत्काल जिला चिकित्सालय बेमेतरा में ईलाज हेतु अभियोक्त्री को दाखिल कराया गया एवं अभियोक्त्री बतायी कि रात्रि में आंगन में सोने के दरम्यान कोई अज्ञात ट्रक चालक रात्रि करीबन 02 बजे उसे उठाकर ले जाकर ट्रक में ही दुष्कर्म किया था दुष्कर्म के पश्चात सुबह करीब 05 बजे उसे मटका के पास छोड दिया था अभियोक्त्री की रिपोर्ट पर से अज्ञात ट्रक चालक के विरूद्ध अपराध क्र 287/2020 धारा 363, 366, 376, 376 (ए,बी) 3, (2) (V) एसटी/एससी एक्ट 5 (ड) 6,12 पोक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
       प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए माननीय पुलिस महानिदेशक डी एम अवस्थी व पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग  विवेकानंद शिन्हा के मार्गद्शन में पुलिस अधीक्षक  दिव्यांग पटेल के द्वारा जिले के वरिष्ठ अधिकारीयो तथा कुशल विवेचको, कर्मठ पुलिस प्र.आर./आरक्षक की टीम तैयार की गई जिसमें टीम के करीब 40 सदस्य लगभग 17 दिवस दिन रात मेहनत करके सीसीटीवी फुटेज से लेकर मोबाईल काल डेटा/जीपीएस डेटा एनालिसिस तथा भौतिक रूप से भी क्षेत्र में आरोपी की लगातार पतासाजी हेतु साक्ष्य एकत्र किया करते रहे।
         प्रकरण में सीसीटीवी फुटेज का विषलेषण आरोपी की पहचान स्थापित करने में मील का पत्थर साबित हुआ घटना दिनांक समय का सीसीटीवी फुटज के विश्लेषण से यह साबित हो गया था कि घटना में संलिप्त आरोपी ट्रक चालक उर्जा लाजिस्टीक रायपुर की ट्रक का चालक है और उस ट्रक में जीपीएस लगा हुआ ट्रक था तथा वह ट्रक क्र. सीजी 04 एमएल 4356 थी इस ट्रक के घटना दिनांक के जीपीएस डेटा का विश्लेषण करने पर पाया गया था की दिनांक 03.06.2020 को उक्त ट्रक घटना स्थाल के सामने रात्रि 02 बजे 10 मीनट के लिए रूकी थी । अभियोक्त्री से ट्रक एवं ट्रक चालक सुरज प्रजापति पिता रामनाथ प्रजापति  उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम बघवार थाना भंडारिया जिला गढवा (झारखण्ड.)  कार्यपालिक दण्डाधिकारी  समक्ष पहचान करवायी गई। प्रकरण के विवेचना के दौरान आरोपी का डीएनए का मिलान भी हुआ था। महिला चिकित्सक की रिपोर्ट से अभियोक्त्री के साथ बलपूर्वक संभोग प्रमाणित पाया गया था अभियोक्त्री की आयु 12 वर्ष से कम थी।
             प्रकरण में आरोपी सूरज प्रजापति को 20जून .2020 को अक्षिरक्षा मे लिया गया था तथा दिनांक 06.07.2020 को आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। माननीय विशेष न्यायालय में प्रकरण की विचारण माह दिसम्बर 2020 से प्रारंभ होकर माह फरवरी 2021 के मध्य तक चली। आज दिनांक 26.02.2021 को माननीय जिला एवम् सत्र न्यायाधीश महोदय श्री आनंद कुमार सिंघल के द्वारा आरोपी सुरज प्रजापति को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366, धारा 376 (क,ख) तथा लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5 (ड) सहपठित धारा 6 के तहत आजीवन कारावास जिसका अभिप्राय अभियुक्त सुरज प्रजाप्रति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास की सजा दी गई है।
         उपरोक्त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मुख्यालय स्तर पर पुलिस महानिदेशक महोदय  डी एम अवस्थी व पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग महोदय  विवेकानंद शिन्हा द्वारा मानिटरिंग करते हुए विवेचना हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये थे। पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल के नेतृत्व एवं मार्गर्शन में प्रकरण की विवेचना अनुविभागीय अधीकारी बेमेतरा  राजीव शर्मा,  प्रभारी  एवम् बेमेतरा पुलिस टीम के द्वारा की गई थी। इस प्रकरण के अनुसंधान में डिजिटल साक्ष्य संकलित कर वैज्ञालिक तरीके से अनुसंधान के परिणम स्वरूप आरोपी को मृत्युपर्यंत  कठोर कारावास की सजा मिली है।

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