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महाराष्ट्र में जारी किए गए सरकारी कार्यालयों को कुछ शर्तों के साथ शुरू करने के आदेश

मुंबई: महाराष्ट्र देश का कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है. राज्य की अर्थ व्यवस्था पटरी पर लाने के लिए ठाकरे सरकार अनलॉक एक की शुरुआत कल (एक जून) से करने जा रही है.  राज्य सरकार अब चरणबद्ध तरीके से सरकारी दफ्तरों में काम शुरू करने जा रही है. कार्यालय और कर्मचारियों की ओर से क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके नियम तय किए गए हैं.

कार्यालय के लिए सामान्य नियम 

कार्यालय में आने वाले प्रत्येक कर्मचारी-अधिकारी के साथ काम करने के लिए आने वाले सभी लोगों को थर्मल-इंफ्रारेड थर्मामीटर स्क्रीनिंग करना अनिवार्य है.

हवा चलती रहने के लिए दरवाजे और खिड़कियां खुली रखनी चाहिए.

सभी कर्मचारियों को तीन लेअर का मास्क पहनना आवश्यक है.

लगातार मुंह और नाक को छूने से बचाव करें.

यदि आपको खांसी या सर्दी है, तो टिशू पेपर, एक साफ रूमाल का उपयोग करें.

कार्यालय में दो कर्मचारियों के बीच कम से कम तीन फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य है.

कार्यालय में आने वाले हर व्यक्ति को मास्क पहनना आवश्यक है.

कार्यालय के प्रत्येक प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर प्रदान करना अनिवार्य है, साथ ही शौचालय में साबुन और हैंडवाश.

 

शौचालय का उपयोग करते समय साबुन से हाथ धोना अनिवार्य है.

 

लिफ्ट, घंटी, बटन, टेबल और कुर्सियां और अन्य उपकरण दिन में तीन बार दो प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट से साफ किए जाने चाहिए.

 

शराब मिश्रित सैनिटाइजर के साथ कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर को दिन में दो बार पोंछना चाहिए.

 

साबुन और पानी से ऑफिस वॉश करें.

 

अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए निर्देश 

 

एक ही वाहन में ज्यादा लोग यात्रा नहीं करेंगे.

 

जितना संभव हो ई-ऑफिस का उपयोग करें. अगर संभव हो तो ई-मेल के जरिए फाइलें भेजें.

 

कम से कम लोगों को कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए.

 

आने वाले सभी लोगों की स्क्रीनिंग एक थर्मल-इन्फ्रारेड थर्मामीटर के साथ अनिवार्य है.

 

बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होनी चाहिए.

 

इस समय के दौरान, कार्यालय में बैठने और एक साथ खाने, या एक साथ इकट्ठा होने से बचें.

 

अगर कोई कार्यालय में संक्रमित है-

 

अगर व्यक्ति को 100 से अधिक बुखार है, तो उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाना चाहिए.

 

अगर किसी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है तो संबंधित कर्मचारियों को 14 दिनों के लिए कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.

 

उस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के आदेश का पालन किया जाना चाहिए.

 

ज्यादा जोखिम में भर्ती व्यक्तियों को संस्थागत अलगाव के लिए भेजा जाना चाहिए.

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