छत्तीसगढ़

लैँडमार्क कालोनाईजर के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की हो रही है तैयारी

निगम आयुक्त, तहसीलदार ने किया जांच, पाया गड़बड़ी तो तैयार किये पंचनामा 
कालोनाईजर एक्ट का उल्लंघन किया है डेव्लपर्स ने 
दुर्ग। बोरसी व पोटिया में विकसित की गई कॉलोनियों में कॉलोनाइजर एक्ट की अनदेखी किए जाने के मामले में प्रशासन द्वारा कार्रवाई प्रारंभ की गई है। लैंडमार्क डेव्हलेपर के खिलाफ  यहां के निवासियों द्वारा लगातार शिकायतें की जा रहीं थी।
शनिवार को निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन, एसडीएम खेमलाल वर्मा, तहसीलदार योगेंद्र वर्मा तथा ग्राम एवं निवेश विभाग के संचालक विनीत नायर द्वारा बोरसी और पोटिया में निर्मित आनंद विहार फेस 1, 2, 3 का मौका मुआयना किया गया।
कालोनी में शिकायतकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने कालोनी के ड्राइंग डिजाइन लेआउट भवन अनुज्ञा आदि दस्तावेजों का सूक्ष्मता से जांच की। जहां कॉलोनाइजर एक्ट के तहत्  लैंड मार्क डेवलपर्स भिलाई प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नियम और शर्तों का पालन नहीं करते हुए नागरिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराया जाना पाया गया। शिकायत कर्ताओं के आधार पर कॉलोनी के निर्माण में की गई अनियमितताओं और गड़बडिय़ों को चिन्हित कर कॉलोनाइजर के खिलाफ कड़ी कानूनी कारवाही के लिए पंचनामा तैयार कर शिकायतकर्ता कॉलोनी निवासियों का बयान दर्ज किया गया है। इस दौरान नगर निगम के भवन अधिकारी गिरीश दीवान उप अभियंता राजकिशोर पालिया एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे ।
आपको बता दें कि नगर पालिक निगम दुर्ग सीमा क्षेत्र के आउटर भाग में लैंड मार्क डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड भिलाई के डायरेक्टर सुभाष कुशवाहा द्वारा बोरसी वार्ड 52 तथा पोटियाकला वार्ड 54 में आनंद विहार फेस ,1, 2, 3 का निर्माण किया गया है। जहां बाह्य विकास और आंतरिक विकास में की गई गड़बड़ी तथा अनियमितताएं की लगातार शिकायत किये जाने के बाद आज निगम आयुक्त स्वयं जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मौका मुआयना किया। जहां जांच में पाया गया कि सुभाष कुशवाहा द्वारा 6 मंजिल के स्थान पर 7 मंजिला कालोनी बना दिया गया है।
इकरारनामा के अनुसार सभी सुविधाओं के साथ हैंड ओव्हर किया जाना था । करार अनुसार कॉलोनी के सभी ब्लॉक में  ब्राउजऱ लिफ्ट फायर सेफ्टी,  वाटर हार्वेस्टिंग  सामुदायिक भवन  गार्डन निर्माण, पेंट हाऊस, ब्रीककोबा, डक्ट फ्लावर नहीं लगाया गया है,  बिजली के तार अस्त-व्यस्त है ।  आर सीसी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। 6 फीट की बाउंड्रीवाल बनाई गई है। स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई गई है पेवर ब्लॉक का काम नहीं किया गया है। गेस्ट हाउस नहीं है। सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था नहीं है। ऊपर पानी टंकी के कारण ब्लाक के फ्लैटों में सिपेज आ रहा है। सभी शिकायतें मौके पर जांच करने में सही पाई गई।
निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन ने बताया  कॉलोनाइजर के द्वारा कॉलोनी में नियम विरुद्ध निर्माण किया गया है। साथ ही कॉलोनी के बाह्य विकास और आंतरिक विकास में अनियमितता बरती गई कॉलोनाइजर द्वारा कॉलोनी के अंदर उद्यान के लिए छोड़ी गई रिक्त भूमि में भी भवन का निर्माण किया जा रहा है। कॉलोनी वासियों के लगातार शिकायतों के आधार पर आज कॉलोनी के लेआउट नक्शा ड्राइंग डिजाइन भवन अनुज्ञा आदि की जांच की गई है। जिसमें भारी मात्रा में गड़बड़ी और अनियमितता पाई गई है। कॉलोनाइजर के द्वारा कॉलोनी निवासियों के साथ की गई धोखाघड़ी और अनियमितता बरतने के कारण उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही के लिए प्रकरण तैयार किया जा रहा है।

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