छत्तीसगढ़

कम मूल्य के आवासीय मकान और फ्लैट के पंजीयन शुल्क में 2 प्रतिशत की छूट से छोटे व मध्यम वर्गीय परिवारों को मिलेगी राहत

रायपुर. राजस्व एवं वाणिज्यकर (पंजीयन) मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशन में राज्य शासन के वाणिज्यकर (पंजीयन) विभाग ने 75 लाख से कम अथवा बराबर है, के आवासीय मकानों और फ्लैट्स के विक्रय अभिलेखों पर पंजीयन शुल्क की वर्तमान दर (संपत्ति के गाईडलाईन मूल्य का 4 प्रतिशत) में 2 प्रतिशत की छूट अब 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे छोटे व मध्यम वर्ग के परिवारों को राहत मिलेगी। श्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि कोरोना महामारी के समय हमारी सरकार प्रदेश के लोगों को हर क्षेत्र में बेहतर बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के लिये भरपूर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि 22 मई को प्रदेश में जमीनों की खरीदी-बिक्री के लिए 2019-20 की शासकीय गाईड लाईन दरें ही 31 मार्च 2021 तक के लिये लागू होने की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। इन दोनों ही प्रकार की छूट मिलने से छोटे और मध्यम परिवारों को अपने मकान खरीदने का सपना पूरा हो सकेगा।

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