अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अंधविश्वास में ग्रामीण व्यक्ति की हत्या करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार,

⏺️ पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज, उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर के निर्देशन में पत्थलगांव पुलिस को अंधे कत्ल के प्रकरण में मिली बड़ी सफलता,
⏺️ पत्थलगांव पुलिस ने
⏺️ थाना पत्थलगांव क्षेत्र के ग्राम बालाझर की घटना,
⏺️ आरोपी के विरुद्ध थाना पत्थलगांव में धारा 302 भादवि का अपराध दर्ज,

मामला जशपुर जिला अंतर्गत थाना पत्थलगांव का है जहां दिनांक 10.02.2023 को थाना में सूचना मिली की बालाझर चिमटापानी में भूखन राम अपने घर में मृत अवस्था में खटिया पर पड़ा हुआ है, उसके सिर पर चोट के निशान है। इस सूचना पर तत्काल थाना पत्थलगाँव पुलिस तस्दीक करने हेतु रवाना हुई मौके पर भूखम राम के घर में जाकर देखने पर भुखम राम अपने घर के अंदर बरामदे में खाट के उपर मृत अवस्था में लेटा हुआ था उसके सिर में चोट के निशान थे जहाँ से खून निकला हुआ था खून से लथपथ था। तस्दीकी पश्चात मर्ग कायम कर अज्ञात आरोपी द्वारा हत्या का अपराध घटित करना पाए जाने पर धारा 302 भा.द.वि. का अपराध दर्ज कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। मृतक भुखम राम को अज्ञात व्यक्ति के द्वारा सिर में किसी ठोस वस्तु से बार-बार मारने से मृत्यु होना पाया गया। ➡️श्री रामगोपाल गर्ग (I.P.S.) पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज, सरगुजा, श्री डी0 रविशंकर (I.P.S.) पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला-जशपुर के निर्देशन में अज्ञात आरोपी का पता तलाश हेतु सभी पहलुओं को सूक्ष्मता से अवलोकन करने हेतु संबंधितों को निर्देशित किया गया था। विवेचना दौरान पता चला कि मृतक भूखम राम का जमीन विवाद था, अकेला रहता था शराब भी पीता था एवं बैगा गुनिया का काम करता था। सभी पहलुओं को तस्दीक करने के पश्चात पता चला कि आरोपी सुखी राम के पत्नी का स्वास्थ्य खराब होने पर बैगा गुनिया ईलाज कराने के लिए मृतक के पास लेकर आया था मृतक के द्वारा तुम्हारी पत्नी को दवाई दिया गया है, बदले में दारू, बकरा, मुर्गा एवं पैसा लगेगा। आरोपी ने मृतक को दारू बकरा, मुर्गा एवं पैसा दिया एवं झाड़ फूंक किया परंतु उससे आरोपी की पत्नी का मानसिक संतुलन और बिगड़ गया, पागलपन का दौरा पड़ने लगा, इस बात को लेकर आरोपी सुखी राम गुस्से में था एवं दिनांक 09.02.2023 को रात्रि करीब 09 बजे उसके घर गया जहाँ पर मृतक भुखम राम से मिलने के बाद भुखम के द्वारा आरोपी को गाली-गुप्तार कर दिया गया जिसे आरोपी गुस्से में आकर कि तुम मेरे घर को बिगाड़ दिये हो जिससे मेरी पत्नी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है उपर से तुम मुझे भी गाली-गलौज कर रहे हो कहकर गुस्से में आकर खाट में बैठे मृतक भुखम राम को लकड़ी के मोटा डण्डा से ताबड़तोड़ प्रहार किया गया जिससे मौके पर ही मृतक की मृत्यु हो गई, आरोपी से घटना में प्रयुक्त खुन लगा डण्डा जप्त किया गया है। प्रकरण का *आरोपी सुखीराम उम्र 48 वर्ष निवासी राताखोंड थाना सीतापुर* के द्वारा उक्त हत्या करने का अपराध घटित स्वीकार करने पर धारा 302 भादवि के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। ➡️उक्त समस्त कार्यवाही में निरीक्षक भास्कर शर्मा, सउनि संतोष तिवारी, प्र0आर0 418 वैकट रमन पाटले, आरक्षक 543 अजय खेस, 169 पवन पैकरा, 118 लवकुमार चौहान, 332 कमलेश्वर वर्मा, 616 प्रमोद जोल्हे, 613 कमलशांति खलखो, 15 अनिस एक्का, म0आर0 658 रिम्पा पैकरा, सैनिक 118 दिनेश पैकरा का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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