रायगढ़। धरमजयगढ़ में हुए दर्दनाक हिट एंड रन हादसे में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि हादसे के वक्त वही कार चला रही थी। पुलिस ने किशोरी के पिता घनश्याम महिलाने को भी आरोपी बनाया है, जिन्होंने बिना लाइसेंस के नाबालिग को कार चलाने दी थी।
अब इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 के तहत गैर-इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया है। इससे पहले पुलिस ने केवल धारा 106(1) के तहत साधारण मामला दर्ज किया था, जिस पर स्थानीय लोगों और मीडिया ने सवाल उठाए थे।
हादसे की पूरी कहानी
30 अक्टूबर को धरमजयगढ़ क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार रॉन्ग साइड से आती हुई पहले सड़क किनारे खड़ी एक महिला को कुचल गई, फिर बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस पर लापरवाही और आरोपियों को बचाने के आरोप लगे थे।
रविवार को पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि नाबालिग किशोरी को हिरासत में लिया गया है और उसके पिता के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199 सहित अन्य धाराओं में भी प्रकरण दर्ज किया गया है।
नाबालिग चालकों पर बढ़ती सख्ती
रायगढ़ में नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। ट्रैफिक डीएसपी उत्तम प्रताप सिंह ने बताया कि इस साल अब तक 20 नाबालिग चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और करीब 31,500 रुपए जुर्माना वसूला गया है।
डीएसपी ने कहा कि 16 वर्ष से कम आयु के किशोर किसी भी स्थिति में गियर वाहन नहीं चला सकते। केवल 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही लाइसेंस लेकर वाहन चलाने की अनुमति होती है। इसके बावजूद, कई स्कूली छात्र बिना लाइसेंस और तेज रफ्तार में वाहन चलाते देखे जाते हैं, जिससे हादसों की संभावना बढ़ती जा रही है।














