उपभोक्त दिवस के अवसर पर शिविर का हुआ आयोजन
जशपुरनगर 24 दिसम्बर 2020/ उपभोक्ता दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जशपुर के सचिव अमित जिन्दल ने कोविड-19 के कारण संचार/प्रेस के माध्यम से शिविर किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जशपुर के सचिव अमित जिन्दल ने बताया कि वर्तमान में उपभोक्ताओं के हित के लिए नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू है वर्तमान में जिला उपभोक्ता फोरम को एक करोड़ रूपए से अनाधिक मामले में राज्य फोरम को एक करोड़ रुपए से अधिक मामले में व दस करोड़ रूपए से अनाधिक मामले में राष्ट्रीय फोरम को एक दस करोड़ रुपए से अधिक मामले में अधिकारिता होगी। जशपुर के बारे में श्री जिन्दल ने बताया कि जशपुर में भी महीने में एक बार जिला उपभोक्ता फोरम की सिटिंग होती है। जिसमें कोई भी उपभोक्ता अपना मामला रख सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि वाद कारण उत्पन्न होने से दो वर्ष के भीतर उपभोक्ता को मामला प्रस्तुत करना होता है। परंतु पर्याप्त कारण के आधार पर उक्त अवधि के बाद भी फोरम की संतुष्टि होने पर मामला लिया जा सकता है। श्री जिन्दल ने बताया कि माल में त्रुटि, सेवा में कमी, अधिक कीमत लेना, सुरक्षा मानक का पालन न करना, अनुचित संविदा या अनुचित व्यापारिक व्यवहार या अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आदि के आधार पर उपभोक्ता द्वारा मामला लया जा सकता है।