छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के अध्यक्ष अमित जोगी की पत्नी श्रीमती ऋचा जोगी के विरुध्द मुंगेली थाने में एफआइआर दर्ज की गई है। श्रीमती ऋचा जोगी के विरूद्ध आरोप है कि उन्होंने खुद को गोंड जाति का बताते हुए जाति प्रमाण पत्र बनवाया था।
बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बहू व जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी पर मुंगेली सिटी कोतवाली पुलिस ने उपायुक्त की छानबीन प्रतिवेदन भेजने के बाद सामाजिक प्रभावीकरण 2013 की धारा 10 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मरवाही उपचुनाव के दौरान जाति मामले में ऋचा जोगी की जाति प्रमाण पत्र जो कि मुंगेली जिले से जारी हुआ था उसकी शिकायत संत कुमार नेताम ने की थी। जिस पर जांच उपरांत सिटी कोतवाली मुंगेली ने एफआइआर दर्ज कर लिया है। इसके अलावा अब आगे फर्जी जाति प्रमाण पत्र में जिम्मेदार नौकरशाह पर भी कार्यवाही अपेक्षित है जिसकी भी जांच उपरांत कार्यवाही होगी।
छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के अध्यक्ष अमित जोगी की पत्नी श्रीमती ऋचा जोगी के विरुध्द मुंगेली थाने में एफआइआर दर्ज की गई है। श्रीमती ऋचा जोगी के विरूद्ध आरोप है कि उन्होंने खुद को गोंड जाति का बताते हुए जाति प्रमाण पत्र बनवाया था जो कि ग़लत था। राज्य स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति अनुसूचित जाति विकास ने इस संबंध में कार्यवाही के आदेश कलेक्टर को दिए थे।
क्या है मसला ऋचा जोगी के जाति का मसला मरवाही उप चुनाव के दौरान उठा, जबकि छजका से क़रीब क़रीब तय प्रत्याशी अमित जोगी का जाति प्रमाण पत्र भूपेश बघेल सरकार ने निरस्त कर दिया। उसी वक्त यह मसला सामने आया कि, ऋचा जोगी के पास गोंड जाति का प्रमाणपत्र है उसे भी निरस्त कर दिया गया। श्रीमती ऋचा जोगी को मुंगेली से 17 जुलाई 2020 को जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ था। जिसे 16 अक्टूबर 2020 को निरस्त कर दिया गया।
उसके बाद यह मामला उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास के पास पहुँचा और 18 जून 2021 को इस हाई पॉवर कमेटी ने भी ज़िला स्तरीय छानबीन समिति की रिपोर्ट को सही मानते हुए श्रीमती ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त करते हुए यह पाया कि वे गोंड जाति की नहीं बल्कि उनके पूर्वजों के अभिलेखों में इसाई दर्ज है। जाति की छानबीन करने वाली राज्य स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति के सिफ़ारिशों के अनुरूप श्रीमती ऋचा जोगी के विरूद्ध अपराध थाना मुंगेली में दर्ज कराया गया है।