स्थानांतरण के लिए संबंधित कार्यालय में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 13 जून


स्थानांतरण नीति 2025 – मुख्य बिंदु (छत्तीसगढ़ सरकार)

समय-सीमा

  • आवेदन की अंतिम तिथि: 13 जून 2025
  • स्थानांतरण की अवधि: 14 जून से 25 जून 2025
  • कार्यमुक्ति की समयसीमा: स्थानांतरण आदेश जारी होने के 10 दिन के भीतर
  • संलग्नीकरण समाप्ति: 5 जून 2025 से

किन विभागों पर लागू नहीं है?

  • गृह (पुलिस) विभाग
  • आबकारी, खनिज, परिवहन, वाणिज्यकर, पंजीयन
  • स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकगण
  • राज्य के निगम, मंडल, आयोग, स्वायत्त संस्थाएं

🧾 प्रमुख दिशा-निर्देश

  • स्थानांतरण सिर्फ उन्हीं का होगा जो दो वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थ हैं।
  • स्वैच्छिक स्थानांतरण की पात्रता उन्हीं को होगी जो दो वर्ष या अधिक समय से कार्यरत हैं।
  • एक वर्ष से कम सेवा वाले या प्रशिक्षणाधीन कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं होगा।
  • सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से कम शेष होने पर केवल विकल्प आधारित स्थानांतरण संभव।

स्थानांतरण का प्रकार

  1. स्वैच्छिक स्थानांतरण (Self Expense)
    • परस्पर सहमति से – दोनों आवेदकों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर जरूरी
    • सीमाओं की गणना में शामिल नहीं
  2. प्रशासकीय स्थानांतरण
    • अधिकतम सीमा:
      • तृतीय श्रेणी: 10%
      • चतुर्थ श्रेणी: 15%
      • राज्य स्तर पर I व II श्रेणी: 15%, III व IV श्रेणी: 5%

🧍‍♂️ विशेष प्राथमिकता

  • कैंसर, डायलिसिस, हार्ट सर्जरी वाले कर्मचारी (मेडिकल बोर्ड अनुशंसा आवश्यक)
  • मानसिक या बहुआयामी दिव्यांग आश्रितों वाले कर्मचारी
  • पति-पत्नी एक स्थान पर कार्य हेतु अनुरोध (जनहित व प्रशासकीय सुविधा के अनुसार)
  • अनुसूचित क्षेत्र से गैर-अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण हेतु एवजीदार अनिवार्य
  • अधिकता वाले स्थान से कमी वाले स्थान पर ही स्थानांतरण हो सकेगा

स्थानांतरण में निषेध / प्रतिबंध

  • शहरी क्षेत्रों में सभी पद भरे व ग्रामीण क्षेत्र खाली – ऐसी असंतुलन की स्थिति नहीं बने
  • स्थानांतरण आदेश के पालन में विफलता पर अनुशासनात्मक कार्रवाई
  • निर्धारित समयावधि उपरांत किया गया स्थानांतरण अवैध माना जाएगा

तकनीकी प्रावधान

  • जिला स्तर के आदेश जारी होते ही उसी दिन ईमेल करें: cg-gad-6@cg.gov.in
  • ई-ऑफिस के माध्यम से आदेश जारी करना अनिवार्य

विशेष छूट (प्रकरण समन्वय के लिए आवश्यक नहीं)

  • प्रतिनियुक्ति से वापसी पर पदस्थापना
  • चयन समिति / PSC चयनित नियुक्तियां
  • न्यायालयीन आदेशों पर स्थानांतरण
  • पदोन्नति या एक ही नगर में कार्यालय परिवर्तन

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