
छात्रा से अभद्र संदेश भेजने के मामले में प्रोफेसर गिरफ्तार, कोर्ट में सरेंडर के बाद भेजा गया जेल
अंबिकापुर, 05 मई 2026: माता राजमोहनी देवी गर्ल्स कॉलेज की छात्रा से अभद्र संदेश भेजने और प्रताड़ित करने के मामले में आरोपी प्रोफेसर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपी ने अंबिकापुर न्यायालय में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया।
छात्रा की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला
जानकारी के अनुसार, पीड़ित छात्रा ने 10 मार्च को कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि कॉलेज के इतिहास विषय के प्रोफेसर चंद्र किशोर कौशल वर्ष 2025 से उसके व्हाट्सएप पर लगातार मैसेज भेजते थे। शुरुआत में छात्रा शिष्टाचारवश जवाब देती रही, लेकिन बाद में आरोपी द्वारा आपत्तिजनक संदेश और फोटो भेजे जाने लगे।
इससे परेशान होकर छात्रा ने आरोपी का नंबर ब्लॉक कर दिया और इसकी जानकारी अपने परिजनों तथा कॉलेज प्रबंधन को दी।
शादी में बाधा डालने और मोबाइल छीनने का आरोप
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि प्रोफेसर ने छात्रा की तय शादी में बाधा डाली और वर पक्ष को गलत जानकारी देकर रिश्ता तुड़वा दिया। इसके अलावा आरोपी पर छात्रा को सुनसान स्थान पर ले जाकर उसका मोबाइल छीनने का भी आरोप है।
कई धाराओं में दर्ज हुआ अपराध
पुलिस ने मामले में जांच के बाद भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया। एफआईआर के बाद आरोपी फरार हो गया था।
हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज
आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद आरोपी ने 4 मई 2026 को अंबिकापुर कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया।
पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल
कोतवाली पुलिस ने न्यायालय की अनुमति से आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की और कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।


