
आदिवासी नाबालिक से सामुहिक बलात्कार के आरोपियों को आजीवन कारावास
घरघोड़ा अतिरिक्त सत्र न्यायालय का आदेश)
घरघोड़ा:नाबालिक और अनुसूचित जीति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार और निवारण अधिनियम,के सामूहिक बलात्कार मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय घरघोड़ाके न्यायाधीश अच्छे लाल काछी ने थाना लैलूंगा के अपराध क्रमांक 260/2019 धारा 363,,366,34,376 डी,506 भारतीय दंड सहिता के प्रकरण शासन विरुद्ध संजय पैकरा, पुशतम यादव और सन्तोष गुप्ता को सभी धाराओं में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
लैलूंगा की आदिवासी बाला को पिकनिक के बहाने स्कूल वेन में ले जाकर सामूहिक बलात्कार किये।घटना को प्रार्थिया ने अपनी माँ को बताई तब थाना लैलूंगा में अपराध दर्ज हुआ। लैलूंगा थाना ने तत्काल गिरफ्तारी कर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक राजेश ठाकुर ने अभियोजन की ओर से पैरवी कर साक्ष्य प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा सभी पक्षों के साक्ष्य उपरांत ,दस्तावेजों के सूक्ष्म अध्ययन कर विशेष अपराध क्रमांक 34/21 में दोषी पाकर तीनो आरोपी को 363 में 7 वर्ष,366में 10 वर्ष,506 भाग दो 3 वर्ष, 376 भादवि एवम 6 पाक्सो में आजीवन कारावास (जिसका अभिप्राय अभियुक्त के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए )और जुर्माना से दण्डित किया है।