नहीं चलेगी निजी वाहन संचालकों और ट्रैवल कंपनियों की मनमानी, प्रशासन ने तय किया भाड़ा

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अब कोरोना मरीजों को या किसी भी अन्य बीमार व्यक्ति को या शव को लाने ले जाने के एवज में कोई भी वाहन संचालक या ट्रैवल कंपनियां प्रशासन द्वारा निर्धारित दर पर किराया लेंगी। आम आदमी को सहुलियत मिले, ट्रैवल कंपनियों का संचालन होता रहे और मजबूरी का फायदा कोई न उठा सके, इसलिए जिला कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि राजधानी रायपुर में कोरोना का कहर जारी है। ऐसे में कोरोना मरीज और शवों को ले जाने के लिए निजी वाहन संचालक लोगों से मनमानी रकम वसूलते थे, जिसे लेकर प्रशासन एक्शन मोड में है। कोरोना मरीजों और उनके परिजनों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए अब किराया तय कर दिया गया है। रायपुर में किलोमीटर के हिसाब से किराया तय किय़ा गया है। अब एंबुलेंस और निजी वाहन संचालक लोगों को परेशान नहीं कर सकेंगे। स्वास्थ्य कारणों से मरीजों के आवागमन और कोविड-19 पॉजिटिव/ संदिग्ध व्यक्तियों की मौत के बाद पार्थिव शरीर के परिवहन के लिए निजी एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ती है। एम्बुलेंस के रूप में प्रयुक्त वाहन का अधिकतम किराया निम्नानुसार शर्तों के अधीन निर्धारित किया गया है। प्रशासन के मुताबिक पेट्रोल-डीजल वाहन मालिक द्वारा देय होगा। वाहन चालक का समस्त व्यय (वेतन भत्ता आदि) संबंधित वाहन मालिक द्वारा देय होगा। छत्तीसगढ़ के प्रोटोकॉल संबंधी तमाम नियमों और प्रावधानों का पालन करना करना होगा।

 

 

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