
नौकरी लगाने के नाम पर 4,44,414/- रूपये ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार…
दिनेश दुबे
आप की आवाज
बेमेतरा.==18 जनवरी 2022 को प्रार्थी प्रमोद साहू पिता लुकन राम साहू निवासी ग्राम सल्धा तहसील बेरला थाना व जिला बेमेतरा ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि वर्ष 2018 में भिलाई निवासी के. कोरलय्या राजू एवं पिपरिया निवासी राम प्रकाश साहू द्वारा दिनांक घटना 5 अगस्त 2018 से 11.10.2019 तक मंत्रालय में डाटा एंट्री आपरेटर के पद पर नौकरी लगाउगां कहकर चार किस्तो में कुल जुमला 4,44,414 रूपये लेकर नौकरी नही लगाकर आवेदक के साथ धोखाधडी कर प्राप्त रकम को अपनी निजी उपयोग में लगा दिया। और ना ही आज दिनांक तक पैसे वापस किया गया है आरोपी के द्वारा धोखाघडी (ठगी) किया है कि रिपोर्ट पर अपराध सदर धारा 420 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
उक्त घटना के संबंध में वरिष्ट अधिकारियो को अवगत कराया गया । जिस पर पुलिस अधीक्षक बेमेतरा धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन पर अति. पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल एवं एसडीओपी बेरला तेजराम पटेल के द्वारा थाना साजा प्रभारी एवं थाना स्टाफ को ठगी करने वाले पर तत्काल कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
प्रकरण में विवेचना के दौरान 18 जनवरी 2022 को आरोपी के. कोरलय्या राजू पिता स्व. के अरैय्या उम्र 38 वर्ष साकिन शांतिपारा केम्प 01 वार्ड नं0 34 भिलाई राम मंदिर के पीछे थाना छावनी जिला दुर्ग को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक अंबर सिंह, सउनि सी. एल. बंजारे, आरक्षक अमित सिंह, आरक्षक मुकेश चंद्रवंशी, दीना यादव एवं अन्य थाना स्टाफ का सराहनीय भुमिका रही।