पुलिस कप्तान के द्वारा जारी आदेश पत्र में बताया गया है की कि प्राथी आवेदक कर्ता संजीत कुमार रवि आ० स्व० शीतल राम रवि साकिन ग्राम दंडीलाखुर्द तहसील रेला, थाना रेला, जिला पलामू झारखंड द्वारा उपस्थित होकर शिकायत पत्र दिया था , इसके बाद पुलिस कप्तान ने गभीरता से लते हुए थाना पूंजीपथरा में पदस्थ आरक्षक धर्मेन्द्र प्रताप सिंह एवं आरक्षक डोमन सिदार के विरूद्ध अवैध रूप से वाहन को थाने में रखने, पैसे लेने तथा पद का दुरूपयोग करते हुए फर्जी प्रकरण में फंसा देने की धमकी देने संबंधी तथ्य उल्लेखित है ।
पुलिस अधीक्षक ने पाया कि शिकायत पत्र में उल्लेखित तथ्य गंभीर प्रकृत्ति के हैं। अतएव प्रथम दृष्टया अपने पदीय दायित्वों के विपरीत कृत्य का प्रदर्शन करने के लिए आर. 624 धर्मेन्द्र प्रताप सिंह एवं आर. 80 डोमन सिदार थाना पूंजीपथरा जिला रायगढ़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। उक्त अवधि में आरक्षक द्वय का मुख्यालय रक्षित केन्द्र रायगढ़ रहेगा। निलंबन अवधि में उक्त आरक्षकों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।