फ्लाई ऐश परिवहन में गड़बड़ी पर CECB की बड़ी कार्रवाई: NTPC जमनीपाली पर लगा 1.20 लाख का जुर्माना, नियमों को ताक पर रख कर रहे थे डंपिंग

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (CECB) ने फ्लाई ऐश (राखड़) के अवैध परिवहन और डंपिंग को लेकर एनटीपीसी (NTPC) जमनीपाली प्रबंधन के खिलाफ एक बेहद सख्त और बड़ी दंडात्मक कार्रवाई की है। पर्यावरण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा द्वारा किए गए औचक निरीक्षण और जांच में सामने आईं गंभीर अनियमितताओं एवं खामियों के आधार पर संयंत्र प्रबंधन को **1 लाख 20 हजार रुपये** की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (एनवायरनमेंटल कॉम्पन्सेशन) राशि तत्काल जमा करने का कड़ा निर्देश जारी किया गया है।

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पोर्टल को ठेंगा दिखाकर रूट डायवर्ट, निर्धारित गंतव्य के बजाय दूसरी जगहों पर फेंकी राख

सीईसीबी (CECB) द्वारा जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार, पर्यावरण नियमों को पारदर्शी बनाने के लिए फ्लाई ऐश का परिवहन अनिवार्य रूप से आईडब्ल्यूएमएमएस (IWMMS) पोर्टल के माध्यम से ट्रैक करके ही करना तय किया गया था। इसके बावजूद एनटीपीसी प्रबंधन की नाक के नीचे ट्रांसपोर्टरों द्वारा इन नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थीं।

विभागीय अधिकारियों द्वारा 29 मई 2026 और 3 जून 2026 को की गई सघन जांच में दो भारी वाहनों (हाइवा)— **वाहन क्रमांक सीजी 12 एआर 7177 (CG 12 AR 7177)** और **सीजी 12 बीडी 9733 (CG 12 BD 9733)** को साइलो से फ्लाई ऐश लोड कर परिवहन करते पाया गया। तकनीकी और ऑन-ग्राउंड जांच में यह बात प्रमाणित हुई कि इन वाहनों ने आधिकारिक तौर पर निर्धारित गंतव्य (रूट) पर जाने के बजाय अन्य प्रतिबंधित स्थानों पर अवैध रूप से फ्लाई ऐश को डंप कर दिया।

बिना डिलीवरी दस्तावेजों के चल रहे थे वाहन, इन फैक्ट्रियों में खाली हुई सामग्री

पर्यावरण मंडल की जांच रिपोर्ट में जिन दो स्थानों पर अवैध डंपिंग पकड़ी गई है, उनका विवरण इस प्रकार है:

  • पहला वाहन: इस वाहन ने निर्धारित रूट से भटककर फ्लाई ऐश को ग्राम गोढ़ी में स्थित गुलशनाक इंडस्ट्रीज में अनधिकृत रूप से डंप किया।
  • दूसरा वाहन: इस वाहन ने दादर टेलवाड़ी स्थित एक फ्लाई ऐश ब्रिक्स (ईंट) यूनिट में बिना किसी वैध अनुमति के पूरी सामग्री को खाली कर दिया।

इसके अलावा, जब पर्यावरण मंडल की फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने इन वाहनों को रोककर आवश्यक कागजात मांगे, तो मौके पर फ्लाई ऐश परिवहन के लिए सबसे अनिवार्य दस्तावेज ‘डिलीवरी कंसाइनमेंट नोट’ (Delivery Consignment Document) भी नदारद पाए गए।

फ्लाई ऐश अधिसूचना-2021 का उल्लंघन, डिमांड ड्राफ्ट के जरिए मांगी पेनाल्टी

सीईसीबी ने एनटीपीसी जमनीपाली प्रबंधन के इस कृत्य को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की ‘फ्लाई ऐश अधिसूचना-2021’ और राज्य स्तरीय विभागीय निर्देशों का स्पष्ट और गंभीर उल्लंघन माना है। इसे देखते हुए दोनों मामलों में प्रति वाहन के हिसाब से कुल 1.20 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। यह जुर्माना राशि एमएस (ईसी), सीजी पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर के नाम से डिमांड ड्राफ्ट (DD) के माध्यम से शासकीय कोष में जमा करने को कहा गया है।

एनटीपीसी प्रबंधन को अंतिम चेतावनी, दोबारा गलती पर बंद हो सकता है प्लांट

पर्यावरण मंडल ने इस दंडात्मक कार्रवाई के साथ ही एनटीपीसी प्रबंधन को एक कड़ा चेतावनी पत्र (Warning Letter) भी थमाया है। मंडल ने साफ लहजे में कहा है कि भविष्य में फ्लाई ऐश का एक-एक कतरा केवल और केवल आईडब्ल्यूएमएमएस पोर्टल की ऑनलाइन निगरानी में ही परिवहन होना चाहिए। यदि आगामी दिनों में नियमों के उल्लंघन की पुनरावृत्ति पाई गई या फ्लाई ऐश सड़कों पर उड़ती या अवैध स्थानों पर डंप होती मिली, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत संयंत्र के खिलाफ उत्पादन बंद करने (क्लोजर नोटिस) जैसी और भी कठोर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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