नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद, युवक डभरा ब्लॉक का रहने वाला

शनिवार को जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग को शादी के नाम पर फुसलाकर ले जाने और उसका शारीरिक शोषण करने वाले युवक को 3 अलग-अलग धाराओं में 3, 5 और 10 साल की सजा सुनाई है। युवक डभरा ब्लॉक का रहने वाला है। 18 अक्टूबर 2019 को एक ग्रामीण ने कोतरा रोड थाने आकर अपनी नाबालिग बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई।

आसपास और रिश्तेदारों के यहां पता किया तो किशोरी का पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। किशोरी के घर लौटने पर उसके पिता ने थाने जाकर कोटमी डभरा जांजगीर का सुनील सिदार द्वारा उसे फुसलाकर ले जाने का मामला दर्ज कराया। युवती ने बताया कि सुनील उसे आगरा ले गया। लगभग एक महीने तक शोषण के बाद 12 नवंबर को वह उसे आगरा स्टेशन पर छोड़कर भाग गया। पुलिस ने सुनील के नाम अपराध दर्ज किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज प्रतिभा वर्मा ने सुनील को नाबालिग को भगा ले जाने और उससे दुष्कर्म करने के आरोपों का दोषी पाया। उसे नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 10 साल की सजा दी गई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button