प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में कलेक्टर ने ली बैठक, किसानों को योजना के सभी नियमों एवं शर्तों की दें संपूर्ण जानकारी-कलेक्टर

व्यापक स्तर पर योजना का प्रचार-प्रसार करने के दिए निर्देश, किसान नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर फसलों की बीमा के लिए करा सकते हैं पंजीयन खरीफ एवं उद्यानिकी फसल के लिए किसान 15 जुलाई 2021 तक करा सकते है बीमा, किसानों की सहायता के लिए फार्म मित्र एप्प एवं टोल फ्री नंबर 18002095959 जारी

जशपुरनगर 02 जुलाई 2021/कलेक्टर श्री महादेव कावरे ने जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में जिला कार्यालय के सभाकक्ष में बैठक ली। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री के.एस.मण्डावी, अपर कलेक्टर श्री आई.एल.ठाकुर, उपसंचालक कृषि श्री एम.आर.भगत बीमा के कम्पनी के जिला प्रबंधक श्री नीरज गुप्ता, संबंधित बैंकों के अधिकारी सहित अन्य विभाग के जिला अधिकारी उपस्थित थे।
                  बैठक में कलेक्टर ने कहा कि सभी किसान को बीमा के सभी शर्तों की जानकारी होनी चाहिए इस हेतु गांव-गांव में किसानों तक पहुंचकर उन्हें फसल बीमा योजना के सभी नियमों एवं शर्तों की संपूर्ण जानकारी प्रदान करें। उन्होंने बीमा योजना के विकास खण्ड स्तरीय प्रतिनिधियोें को किसानों के सतत संपर्क में रहने एवं उन्हें योजना का लाभ लेने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए। श्री कावरे ने इसके लिए व्यापक स्तर पर योजना का प्रचार-प्रसार करने की बात कही। उन्होंने प्रचार रथ के माध्यम से सभी विकास खंडों में फसल बीमा के संबंध मंे किसानों को बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जिससे निर्धारित समयावधि में किसान योजना का लाभ लेने के लिए अपना पंजीयन करा सके।
               उन्होंने बताया कि किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर भी फसलों की बीमा के लिए अपना पंजीयन करा सकते है। इस हेतु किसानों को अपना आवष्यक दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि किसानों की सहायता के लिए फार्म मित्र एप्प का भी संचालन किया जा रहा है। जिसके माध्यम से उन्हें मौसम एवं बीमा के दावे सहित अन्य जानकारी घर बैठे मिल सकेगी। साथ ही अधिक जानकारी के लिए 18002095959 टोल फ्री नंबर एवं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर श्री नीरज गुप्ता 7355298406 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
                    श्री कावरे ने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि वे अपने नजदीकी सहकारी समिति, पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर अपने फसलों का 15 जुलाई 2021 के पूर्व बीमा कराए। जिससे प्राकृतिक आपदाओं, कीटों एवं अन्य बीमारियों से फसलों को होने वाली हानि का लाभ किसानों को मिल सके।
बैठक में फसल बीमा योजना के जिला प्रबंधक श्री गुप्ता ने उपस्थित सभी लोगांे को खरीफ फसल 2021 हेतु बीमित राषि एवं प्रीमियम दर के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि जिले के कृषकों को योजना के अंतर्गत अधिसूचित फसलों का प्राकृतिक आपदाओं, ओलावृष्टि, भू-स्खलन, जलभराव, बादल फटने, कीटों, और बीमारियों के कारण विफलता की स्थिति में बीमा संरक्षण और आर्थिक सहायता बीमा कंपनी द्वारा दिया जाएगा। जिले मेें बजाज आलियांज जनरल इंष्यारेंस कंपनी लिमिटेड को फसल बीमा के लिए अधिकृत किया गया है जिसके द्वारा खरीफ फसल 2021 हेतु अधिसूचित फसल धान सिंचित, धान असिंचिंत, मक्का, मूॅग, मूंगफली, उड़द, अरहर, सोयाबीन, तथा उद्यानिकी अधिसूचित फसल टमाटर, केला, बैंगन, मिर्च, अदरक, पपीता एवं अमरूद का बीमा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बीमा की शर्तो के अनुसार फसल बुआई से लेकर कटाई के दौरान हुये क्षति के लिए दावा किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से भी बीमा किया जा रहा है। ऋणी कृषकों के लिए बीमा अनिवार्य होगी एवं अऋणी कृषक स्वैच्छिक बीमा करवा सकते है। अऋणी कृषकों को नवीनतम आधार कार्ड, भूमि एवं फसल बुआई प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, पासबुक की छायाप्रति सहित अन्य दस्तावेज संलग्न करना होगा।

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