कार्यशाला में कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी हुए शामिल
कानून के महत्वपूर्ण प्रावधानों की दी जानकारी
जशपुरनगर, 29जून 2024/ देश में 01 जुलाई 2024 से प्रभावशील हो रहे तीन नये कानून के संबंध में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित कार्यशाला में कानून के उद्देश्य, इसके नवीन प्रावधानों आदि के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।
इस दौरान कलेक्टर डॉ रवि मित्तल, उपसंचालक अभियोजन श्री सुरेश कुमार साहू, जिला अभियोजन अधिकारी श्री विपिन कुमारद्वारा देश में 01 जुलाई से लागू हो रहे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के उद्देश्य तीनों नए कानूनों की मूल भावना इसके महत्वपूर्ण नवीन प्रावधानों आदि के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर ,जिले के सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारी , तहसीलदार एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। कलेक्टर ने आगामी 01 जुलाई से देश में लागू होने जा रहे तीनों नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि हमारे सभी अधिकारी-कर्मचारियों को इन तीनों नए कानूनों की भलि-भाँति ज्ञान होनी चाहिए। जिससे कि वे आम जनता को इसकी समुचित जानकारी प्रदान कर सके। उन्होंने आशा व्यक्त किया कि इस कार्यशाला के माध्यम से हमारे राजस्व अधिकारी तीनों नए कानूनों के प्रावधानों से लाभान्वित होंगे। जिससे कि आम जनता तक इन तीनों नए कानूनों की समुचित जानकारी पहुँच सके। इस अवसर पर उपसंचालक अभियोजन श्री सुरेश कुमार साहू, जिला अभियोजन अधिकारी श्री विपिन कुमार ने 01 जुलाई से लागू होने जा रहे तीनों नए कानूनों की उद्देश्य, अवधारणा एवं इसके महत्व तथा नवीन प्रावधानों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां दी। नए कानूनों के प्रावधानों के अंतर्गत नागरिकों के मानवाधिकार एवं महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित करने, जटिल प्रक्रियाओं की सरलीकरण से आपराधिक न्याय प्रणाली को सुगम एवं सुलभ बनाने, जेलों और सुधार गृह में भीड़ कम करने, प्रौद्योगिकी एवं फाॅरेंसिक जाँच की गुणवत्ता में सुधार लाने आदि के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।