
डीजे बजाने वालों पर पुलिस का एक्शन, चार डीजे किया जब्त, उर्स कमेटी को भी चेताया
हाइकोर्ट के आदेश अनुसार रात 10 बजे के बाद डीजे बजाना पूरी तरह से बैन है। पुलिस अधिकारियों ने डीजे और धुमाल संचालित करने वालों की बैठक लेकर उच्चतम और उच्च न्यायालय की ओर से जारी निर्देशों और नियमों से अवगत कराया। चार डीजे संचालकों पर कार्रवाई की।
रायपुर।। राजधानी में पुलिस ने बीते देर रात तक डीजे बजाने वालों पर नियम का उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई की। वैसे तो हाइकोर्ट के आदेश के अनुसार रात 10 बजे के बाद डीजे बजाना पूरी तरह से बैन है। लेकिन इस नियम को ताक पर रखते हुए चार डीजे संचालकों ने तेज आवाज में डीजे बजाई। जिसके बाद पुलिस ने तेज आवाज में डीजे बजाने पर गोलबाजार और सिविल लाइन इलाके के चार डीजे संचालकों पर कार्रवाई की और उनके वाहन भी जब्त कर लिए। बता दें राजधानी में डीजे के संबंध में आमजनों से लगातार शिकायतें भी मिल रही है।
इधर, पुलिस अधिकारियों ने डीजे और धुमाल संचालित करने वालों की बैठक लेकर उच्चतम और उच्च न्यायालय की ओर से जारी निर्देशों और नियमों से अवगत कराया। डीजे और धुमाल संचालकों को नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इसी कड़ी में थाना प्रभारियों ने अपने-अपने क्षेत्र में संचालित डीजे और धुमाल संचालकों की बैठक लेकर संचालकों को नियमों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही उर्स पर्व के दौरान उर्स कमेटी के 10 सदस्यों को ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के संबंध में उच्चतम व उच्च न्यायालय के जारी निर्देशों व नियमों का पालन करने के संबंध में नोटिस जारी कराया गया।
गौरतलब है कि दिल्ली हाइकोर्ट और बिलासपुर हाइकोर्ट की ओर से देर रात तक तेज आवाज के साथ डीजे बजाने के इस्तेमाल पर रोक है। कोर्ट ने पुलिस और जिला प्रशासन को इसके ऊपर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दे रखें हैं। इसी वजह से सभी थाना इलाकों में पुलिस विभाग को ऐसे मामलों पर अलर्ट पर रहने काे कहा गया है। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एसएसपी और कलेक्टर ने ध्वनि प्रदूषण और मानक स्तर से अधिक शोरगुल करने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों डीजे वाहनों, धुमाल आदि पर कार्रवाई करने के निर्देश सभी थाना प्रभारियों को दिए है।