वार्षिक विवरणी 15 जनवरी तक अपलोड करने निर्देश जारी

जशपुरनगर 02 जनवरी 2021/श्रम अधिनियमों के सरल अनुपालन एवं श्रम निरीक्षण व्यवस्था में सुधार की दृष्टिकोण से श्रम विभाग द्वारा एकीकृत वार्षिक विवरणी योजना  अधिसूचना 30 मार्च 2016 द्वारा लागू की गई है। इस योजना में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत बनाए गए नियमो के अनुसार विभिन्न प्रपत्रों में किसी कारखाना द्वारा दाखिल किए जाने वाले वार्षिक विवरणियों के बदले एकीकृत वार्षिक विवरणी निर्धारित प्रपत्र में श्रम विभाग के पोर्टल लिंक बहसंइवनतण्दपबण्पदध्ेीतंउंलनाजध्ेपदहसमतमजनतदवितउेण्ंेचग में प्रति वर्ष 30 तक आॅनलाईन अपलोड किए जाने का प्रावधान है उक्त तथ्यों के दृष्टिगत श्रमायुक्त रायपुर द्वारा निर्देशित किया गया है। कि जिन कारखानो के द्वारा निर्धारित अवधि 30 जून तक एकीकृत वार्षिक विवरणी 15 जनवरी तक अपलोड करने के निर्देश दिए गए है। अपलोड नहीं होने की स्थिति में संबंधित कारखानों स्थापनाआं के अनुज्ञप्ति पंजीयन निरस्त किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किए गए है।

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