बाल विवाह करने की सूचना मिलते ही जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा किया गया रोक, साथ ही परिवार को दी गई समझाइस

भूपेंद्र गोस्वामी आपकी आवाज

गरियाबंद –चाईल्ड हेल्प लाईन 1098 से प्राप्त सूचना के आधार पर श्रीमती जगरानी एक्का, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के मार्गदर्शन व जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री अनिल द्विवेदी के विशेष निगरानी में टीम का तत्काल गठन करते हुये श्री यशंवत ध्रुव (ऑउटरीचवर्कर) जिला बाल संरक्षण इकाई व श्री नंद कुमार नायक, (टीम मेम्बर), चाईल्ड लाईन 1098 गरियाबंद व संबंधित थाना-फिंगेश्वर से पुलिस आरक्षक की संयुक्त टीम को प्राप्त बाल विवाह की प्रारंभिक सूचना पर जांच स्थल में भेजा गया।

पंचायत स्तर पर बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया है जो कि सक्रिय होकर कार्य कर रही है इसी अनुकम मे चाईल्ड लाईन 1098 गरियाबंद के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 17/02/2022 को ग्राम व पंचायत-भसेरा पोस्ट-पेण्ड्रा थाना-फिंगेश्वर, जिला-गरियाबंद (छ.ग.) में 01 बाल विवाह कराये जाने की तैयारी की जा रही है, जिस पर तत्काल जिला बाल संरक्षण इकाई, म.बा.वि. गरियाबंद द्वारा विवाह स्थल ग्राम व ग्राम पंचायत-भसेरा में पहुंच कर बालिका की आयु संबंधी दस्तावेज अंकसूची के आधार पर टीम के द्वारा छानवीन की गयी जिसमे पाया गया कि बालिका की आयु 17 वर्ष 06 माह होना पाया गया, बारात दिनांक 18/02/2022 को जिला महासमुंद से आने वाली थी। जो कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत् विवाह योग्य नहीं है। विवाह के लिये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार लड़के की आयु 21 वर्ष एवं बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण होना चाहिये। निर्धारित आयु से कम आयु में महिला/पुरुष का विवाह करने या करवाने की स्थिति में सम्मिलित व सहयोगी सभी लोग अपराध की श्रेणी में आते है। जिन्हें 02 वर्ष तक का कठोर कारावास एवं 01 लाख रूपये का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

श्रीमती जगरानी एक्का जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग व श्री अनिल द्विवेदी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा अपील की गयी है कि यदि बाल विवाह, बालश्रम, भिक्षावृत्ति, कन्या भ्रूण हत्या, पलायन, अपशिष्ट संग्राहक जैसे बाल संरक्षण के विभिन्न विषयों पर हो रहे बाल अधिकारों के हनन होने पर तत्काल चाईल्ड हेल्पलाईन नम्बर 1098 (टोल फ्री) 1. श्री अनिल द्विवेदी (जिला बाल संरक्षण अधिकारी) के मोबाईल नंबर-8878434664 2. श्री फणीन्द्र कुमार जायसवाल, संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखरेख) मो.नं. 7646964898, से सम्पर्क कर सूचना दे सकते है।

जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा अग्रिम कार्यवाही करते हुए बालक एवं उसके माता-पिता परिवार वालों एवं ग्रामीण जनों को समझाईस देते हुये विवाह को रोका गया व उनको जानकारी दी गयी कि लड़के की आयु 21 वर्ष पूर्ण होने व इसी अनुकम बालिका की आयु 18 वर्ष पश्चात् ही विवाह करें। सभी लोग बाल विवाह रोकथाम टीम की समझाईस पर सहमति जताई। फलस्वरूप बालिका एवं उसके माता-पिता को बाल कल्याण समिति, गरियाबंद में प्रस्तुत होने को कहा गया है l

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button