रायगढ़. वृन्दावन कालोनी में सरिया बांधने के दौरान जहां 2 श्रमिकों के करंट से चिपक कर मौंत हो गई थी. वही उक्त मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ जूर्म पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया है. मामला कोतरा रोड़ थाना क्षेत्र की है. गौरतलब है कि कोतरारोड़ थाना क्षेत्र अन्तर्गत वृन्दावन कालोनी में अनिल केडिया, मुकेश गोयल के द्वारा भवन निर्माण का कार्य कराया जा रहा था जिसमें ठेकेदार बजरंग चौहान द्वारा ठेका लेकर श्रमिकों से काम कराया जा रहा था. इसी दौरान 17 दिसम्बर को छत में छड बांधने के दौरान दो मजदूर किशोर निषाद उर्फ मुन्ना निषाद पिता अर्जुन निषाद 23 वर्ष एवं मृतक चैतन वैष्णव बिजली करंट से चिपक कर मौंत हो गई. मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्ट मार्टम के भेज दिया था और मामले को विवेचना में लिया था. इस मामले में खाश बात यह है कि इसमें भवन मालिक के खिलाफ बिजली विभाग सहित श्रम कार्यालय ने भी अपना शिकांजा कसते हुए कार्रवाही की है. इसमें पुलिस ने आज मर्ग जांच पश्चात अनिल केडिया पिता नरसिंग लाल केडिया 51 साल वृन्दावन कालोनी एवं मुकेश गोयल तथा बजरंग चौहान पिता राम चन्द्र गोयल 45 साल कालिंदी कुंज चौकी जुटमिल एवं बजरंग चौहान पिता शोभा राम चौहान 42 साल ग्राम धुता थाना सारंगढ के खिलाफ धारा 304 ए, 34 के तहत जूर्म पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया है.