
15 नवंबर से 17 नवंबर तक जिले की मदिरा दुकान रहेगी बंद
विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023’
15 नवंबर शाम 5 बजे से 17 नवंबर तक ज़िले की मदिरा दुकानें रहेंगी बन्द’
*मतदान के मद्देनजर शुष्क दिवस घोषित’*
’बेमेतरा 14 नवंबर 2023// कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी पदुम सिंह एल्मा ने छत्तीसगढ़ विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 दौरान शराब की बिक्री पर प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही करने व मतदान समाप्ति के नियत समय के 48 घन्टे पूर्व की अवधि अर्थात 15 नवम्बर 2023 को सांयकाल 5 बजे से 17 नवम्बर 2023 (संपूर्ण दिवस) बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 हेतु द्वितीय चरण के नियत मतदान तिथि 17 नवम्बर 2023 के लिए बेमेतरा जिले के अंतर्गत समस्त विदेशी मदिरा दुकानें एफएल 1 (घघ) एवं देशी मदिरा दुकानें सीएस 2 (घघ) सीएस 2 (घघ कम्पोजिट) एफएल 3 होटल बारए एफएल को मतदान समाप्ति के नियत समय के 48 घन्टे पूर्व की अवधि अर्थात 15 नवम्बर 2023 को सांयकाल 5 बजे से 17 नवम्बर 2023 (संपूर्ण दिवस) बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है।