सेवा सहकारी समिति चुनाव हुआ स्थगित…जानिए क्या है कारण

1. सेवा सहकारी समिति मर्यादित समिति अध्यक्ष, श्री जवाहर वर्मा, पुत्र श्री ऊराम वर्मा, आयु लगभग 58 वर्ष, ग्राम सेलूद, ब्लॉक पाटन, तहसील पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ के माध्यम से
2. सेवा सहकार समिति मर्यादित फुडा, इसके अध्यक्ष के माध्यम से। श्री आनंद बघेल पिता श्री सतानंद बघेल, आयु लगभग 46 वर्ष, ग्राम फुण्डा, तहसील पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़
3. सेवा सहकार समिति मर्यादित नानकठी, अपने प्रबंधक श्री अविनाश बंचोर, पिता सुरेंद्र कुमार, आयु लगभग 38 वर्ष, ग्रोम नानकठी, तहसील दुर्ग, दुर्ग, छत्तीसगढ़ के माध्यम से
4. सेवा सहकारी समिति मर्यादित साजा, इसके प्रबंधक श्री सतीश कुमार यादव, पुत्र श्री चतुरराम यादव, आयु लगभग 54 वर्ष, ग्राम साजा, तहसील साजा, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ के माध्यम से
5. सेवा सोहकर समिति करहीभदर , इसके अध्यक्ष, शा. पुराणिक राम साहू, पुत्र श्री आत्माराम साहू, वृद्ध 56 वर्ष, ग्राम करहीभदर, 8900, छत्तीसगढ़ के माध्यम से
6. सेवा सरकार समिति मर्यादा परपोड़ी, अपने अध्यक्ष श्री विजय चौबे, पुत्र श्री दवारका प्रसाद दुबे, आयु लगभग 51 वर्ष, ग्राम परपोढ़ी, जिला 89104, छत्तीसगढ़ के माध्यम से
7. सेवा सहकारी समिति मर्यादा भर्रीटोला, इसके अध्यक्ष के माध्यम से। श्री जितेंद्र गरवनार, पुत्र श्री भुवनेश्वर सिंह, वृद्ध 34 वर्ष, ग्राम भर्रीटोला, जिला बालोद, छत्तीसगढ़
—~ याचिकाकर्ता बनाम
सचिव, सहकारिता विभाग, मंत्रालय के माध्यम से छत्तीसगढ़
एसएम घनद भवन, अलल नगर, नवा रायपुर, ओइसिंक्टरापुर (छ.ग.)
22 छत्तीसगढ़ राज्य कोआपरेटिव चुनाव आयोग, अपने आयुक्त के माध्यम से,
19 थाना चौक, छोटापारा, रावपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़
कमिश्नर, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी चुनाव आयोग महिला थाना छोटापारा, रायपुर, जिला रायपुर, छतुसगढ़

-उत्तरदाताओं
021  गौतम खेत्रपाल, अधिवक्ताओं के लिए अधिवक्ता।  चंद्रेश श्रीवास्तव, राज्य के उप महाधिवक्ता/प्रतिवादी!
उत्तरदाताओं संख्या 2 एवं 3 के अधिवक्ता मलय श्रीवास्तव ने सुना।वेतन 4} याचिकाकर्ताओं के लिए अग्रणी वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता हैं

सहकारी समितियों का निर्माण किया। प्रतिवादी संख्या 2 ने चुनाव के लिए अधिसूचित किया है
” निदेशक मंडल के सदस्यों के साथ-साथ प्राथमिक के प्रतिनिधियों के लिए छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम की धारा 49(7-ए)(ii) में प्रावधान है कि समिति के प्रतिनिधियों का कार्यकाल समिति के बोर्ड की शर्तों के साथ समाप्त होगा। वर्तमान स्थिति में, सोसायटी के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल मई, जून या जुलाई, 2022 के महीने में पूरा होगा। इसलिए, यदि निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए चुनाव इस स्तर पर आयोजित किया जाता है, तो इसके आधार पर छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम की धारा 497 ए) (ii) के तहत प्रावधान जो प्रतिनिधि वर्तमान में अपना कार्यकाल जारी रखते हैं, वे स्वचालित रूप से अगले पांच वर्षों के लिए चुने जाएंगे। अतः इस प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है। इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अधिसूचित चुनाव इस प्रश्न के निर्णय तक स्थगित किया जा सकता है,

प्रतिवादी संख्या 1/राज्य के प्रमुख वकील ने निर्देश प्राप्त करने और उत्तर दाखिल करने के लिए समय की प्रार्थना की।
प्रतिवादी क्रमांक 2 एवं 3 के विद्वान अधिवक्ता इस निवेदन का विरोध करते हैं।
प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और मौजूद तथ्यों और कानून को ध्यान में रखते हुए, यह आदेश दिया जाता है कि चुनाव कार्यक्रम, जैसा कि अनुलग्नक-पी / 1 के तहत टेस्पोंडेंट नंबर 2 द्वारा अधिसूचित किया गया है, सुनवाई की अगली तारीख तक रुका रहेगा।
फ़ाइल प्रतिक्रिया के लिए प्रतिवादी वकील को समय दिया जाता है।
इस मामले को 13 दिसंबर, 2021 से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करें।
501 (राजेंद्र चंद्र सिंह सामंत) न्यायाधीश

 

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