अंबिकापुर साइबर ठगी मामले में ट्रेनी IPS पर 1 करोड़ रिश्वत के आरोप, CBI कोर्ट ने जारी किया नोटिस

अंबिकापुर, 14 अगस्त। साइबर ठगी के एक मामले की जांच के दौरान ट्रेनी IPS एवं अंबिकापुर CSP राहुल बंसल पर एक करोड़ रुपये की कथित रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। मामले को लेकर दिल्ली की CBI स्पेशल कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है, जिस पर कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। शिकायत में रिश्वत की रकम हवाला के जरिए दिए जाने का दावा किया गया है। हालांकि, आरोपों की अभी न्यायिक पुष्टि नहीं हुई है।

मामले में अंबिकापुर साइबर सेल में पदस्थ ASI प्रवीण कुमार राठौर और आरक्षक अंशुल शर्मा के खिलाफ भी रिश्वत की मांग से जुड़े आरोप सामने आए हैं। कथित बातचीत का ऑडियो सामने आने के बाद सरगुजा पुलिस ने दोनों को निलंबित कर दिया है।

CBI कोर्ट में दाखिल किया गया परिवाद

जानकारी के मुताबिक हरियाणा निवासी आकाश कुमार ने मामले को लेकर CBI में शिकायत की थी। FIR दर्ज नहीं होने के बाद उन्होंने दिल्ली स्थित CBI स्पेशल कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किया। शिकायत में ट्रेनी IPS राहुल बंसल, ASI प्रवीण कुमार राठौर और आरक्षक अंशुल शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग की गई है।

शिकायत के साथ कथित शपथ-पत्र, WhatsApp चैट और कॉल रिकॉर्डिंग भी अदालत में प्रस्तुत किए जाने की बात कही गई है। परिवाद में आरोप लगाया गया है कि साइबर ठगी मामले में राहत देने और जल्द चालान पेश करने के बदले एक करोड़ रुपये की कथित मांग की गई।

हवाला के जरिए रकम लेने का दावा

शिकायतकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया है कि कथित एक करोड़ रुपये की रकम दो किस्तों में 50-50 लाख रुपये के रूप में हवाला माध्यम से पहुंचाई गई। इसके अलावा आरक्षक अंशुल शर्मा से जुड़ी कथित बातचीत का ऑडियो भी सामने आने की बात कही गई है।

हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ट्रेनी IPS के खिलाफ एक करोड़ रुपये के लेनदेन से संबंधित कोई ठोस प्रमाण अब तक प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ASI और आरक्षक किए गए निलंबित

सरगुजा IG दीपक कुमार झा के मुताबिक अंबिकापुर साइबर रेंज थाने में साइबर ठगी का मामला दर्ज हुआ था, जिसकी जांच CSP राहुल बंसल के नेतृत्व में चल रही थी। जांच के दौरान आरोपी पक्ष की ओर से CBI में शिकायत की गई थी।

IG के अनुसार, ASI और आरक्षक द्वारा कथित तौर पर रुपयों की मांग से संबंधित वीडियो सामने आने के बाद दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। उन्होंने कहा कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर विभागीय कार्रवाई के साथ FIR की कार्रवाई भी की जाएगी।

20 लाख से ज्यादा की साइबर ठगी का था मामला

पूरा मामला अंबिकापुर के क्रशर संचालक रवि मोहन गोस्वामी की शिकायत से जुड़ा है। शिकायत में शेयर मार्केट ट्रेडिंग के नाम पर ‘मनी ट्रेड 365’ और ‘स्काई ट्रेड’ जैसे ऐप इंस्टॉल करवाकर 20 लाख 15 हजार रुपये की कथित ठगी का आरोप लगाया गया था।

शिकायतकर्ता के अनुसार रकम 17-18 अलग-अलग बैंक खातों में 84 किस्तों के जरिए जमा की गई थी। पुलिस ने मामले में BNS की धारा 318(4), 3(5) और IT एक्ट की धारा 66 के तहत अपराध दर्ज किया था।

पुलिस के मुताबिक मामले की जांच के दौरान अलग-अलग राज्यों से अब तक 23 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।

18 अगस्त को अगली सुनवाई

परिवाद में आरोप लगाया गया है कि जांच में राहत देने और जल्द चालान पेश करने के बदले कथित तौर पर एक करोड़ रुपये की मांग की गई। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपों से संबंधित साक्ष्यों की जांच की जा रही है।

CBI स्पेशल कोर्ट में दाखिल परिवाद पर अगली सुनवाई 18 अगस्त को निर्धारित की गई है। फिलहाल मामले में लगाए गए रिश्वत के आरोपों की जांच और न्यायिक प्रक्रिया जारी है।

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