अग्निपथ योजना के खिलाफ सभी याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट करेगा सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: अग्निपथ योजना को लेकर डाली गई याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जी हाँ और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के विभिन्न हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं को सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर किया है। आप सभी को हम यह भी जानकारी दे दें कि दिल्ली, केरल, पटना, पंजाब-हरियाणा, उत्तराखंड, कोच्चि के ट्राइब्यूनल में अग्निपथ योजना के खिलाफ डाली गई याचिकाएं लंबित हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट में पहले से इस मसले पर याचिकाएं लंबित हैं और ऐसे में सभी याचिकाओं पर वह सुनवाई कर लेगा। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास लंबित तीनों याचिकाओं को भी दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए ट्रांसफर किया है।

जी दरअसल, सुनवाई के दौरान सॉलिस्टर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि, ‘मेरी गुजारिश है कि सभी याचिकाओं पर एकसाथ दिल्ली या अन्य हाईकोर्ट में सुनवाई की जाए।’ उनके इस कथन पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि, ‘आप एक ट्रांसफर पीटिशन दायर करिए। हम हाईकोर्ट को सभी याचिकाएं सुनवाई करने को भेज देंगे।’ दूसरी तरफ याचिकाकर्ता एमएल शर्मा ने कहा कि, ‘अदालत हमें यहां सुन ले।’ वहीं इसपर सुनवाई कर रहे तीन जजों की बेंच ने कहा कि, ‘जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हम उन्हें सुनकर ही मामला स्थानांतरित करेंगे।’ वहीं सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया किअग्निपथ योजना के खिलाफ अलग अलग हाईकोर्ट में 6 याचिकायें दायर हुई हैं। इस दौरान सुनवाई कर रहे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लंबित है। हाई कोर्ट को पहले सुनवाई करने दिया जाए ताकि हमारे पास हाई कोर्ट का रुख होगा, आपकी याचिका को हाई कोर्ट ट्रांसफर कर सकते है या आप हाई कोर्ट में नई याचिका दाखिल कर सकते हैं।’

आपको बता दें कि सेना में नई भर्ती योजना अग्निपथ को लेकर आज यानी कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। जी दरअसल, इस योजना को चुनौती देते कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई हैं। जी दरअसल याचिकाकर्ताओं ने इसकी रोक लगाते हुए समीक्षा की मांग की है। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं सुनवाई के लिए लगाई गई थीं और ये याचिकाएं मनोहर लाल शर्मा, हर्ष अजय सिंह और रविंद्र सिंह शेखावत ने दायर की हैं।

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