
Raigarh News : अडानी पावर लिमिटेड का अवैध जमीन पर कब्ज़ा आर आई के जांच में जमीन पर कब्जा पाया गया कंपनी ने नहीं दिखाई जमीन का पेपर अब देखना है जिला प्रशासन क्या कार्यवाही करती है?
यह मामला अडानी पावर लिमिटेड रायगढ़ , ग्राम-बड़े भंडार स्थित अडानी पावर लिमिटेड का है शिकायत कर्त्ता श्री रोहित कुमार यादव के द्वारा कलेक्टर जनदर्शन में अडानी पावर लिमिटेड के बारे में ग्राम-बड़े भंडार ,छोटे भंडार और सरवानी के आम निस्तार ( तालाब ,नाला ,सड़क ) की शासकीय भूमि में अवैध कब्ज़ा के बारे में शिकायत किया था जिसमे कलेक्टर महोदय के द्वारा जाँच करके अवैध कब्ज़ा पाए जाने पर कार्यवाही का आश्वासन दिया गया था, पूर्व में भी शिकायत कर्त्ता रोहित यादव के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रायगढ़ के समक्ष अवैध कब्ज़ा की शिकायत किया गया था लेकिन अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा जाँच कराने के बजाय शिकायत कर्त्ता के बात को नहीं माना गया और शिकायत कर्त्ता को ही परेशान किया गया उसके बाद शिकायतकर्ता के द्वारा पुनः कलेक्टर महोदय के समक्ष किये गए शिकायत पर कलेक्टर महोदय रायगढ़ के द्वारा अवैध कब्ज़ा के संबध में टीम गठन करके जाँच करने हेतु बोला गया उसके पश्चयात तहसीलदार पुसौर के द्वारा राजस्व निरीक्षकों का टीम गठन किया गया और अडानी पावर लिमिटेड बड़े भंडार , सरपंच ग्राम – छोटे भंडार ,सरपच ग्राम-बड़े भंडार ,सरपंच ग्राम-सरवानी एवं संबंधित हल्का पटवारी को दिनांक 13 फरवरी 2024 को भूमि सीमांकन / स्थल जाँच के समय उपस्थित रहने के लिए नोटिस जारी किया गया जिसमे आवेदक / शिकायत कर्त्ता रोहित कुमार यादव एवं पूरन लाल गोंड निवासी ग्राम-टोंड़की नवापारा सक्ति को भी मौका स्थल में उपस्थित रहने के लिए बोला गया लेकिन अडानी पावर कपनी के अधिकृत अधिकारी किशोर रॉउट के द्वारा दिनांक 08/02/2024 को राजस्व निरीक्षक बड़े भंडार को पत्र के द्वारा यह जानकारी दिया गया की कंपनी के अधिकृत अधिकारी छुट्टी में है अतः सीमांकन को बाद में किया जाये।
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उसके बाद शिकायत कर्त्ता के द्वारा पुनः कलेक्टर महोदय के समक्ष मौखिक शिकायत दर्जा कराया गया जिसमे जल्दी जाँच करने का आश्वासन दिया गया उसके बाद राजस्व निरीक्षक बड़े भंडार द्वारा पुनः स्थल जाँच एवं सीमांकन हेतु 28 फरवरी 2024 को निर्धारित किया गया और शिकायत कर्त्ता रोहित यादव को भी उपस्थित रहने को बोला गया ,दिनांक 28 फरवरी 2024 को मौका में राजस्व निरीक्षक ,संबधित हल्का के पटवारी ,शिकायतकर्ता रोहित यादव ,ग्राम-कोटवार , ग्राम-सरपंच और अडानी पावर लिमिटेड के कर्मचारी किशोर राउत ,पुर्णेन्दु कुमार और अडानी कंपनी के सुरक्षाकर्मी कपनी के मेनगेट ( मुंख्य द्वार ) उपस्थित थे।
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चूँकि जिस भूमि का सीमांकन करना था ,वह भूमि अडानी कंपनी के बाउड्रीवाल के अंदर स्थित था, अतः मुख्यद्वार से प्लांट के अंदर जाने पर कंपनी के अधिकृत अधिकारी किशोर राउत के द्वारा शिकायत कर्त्ता से बहस -बाजी करते हुए कंपनी के मेनगेट पर रोक दिया गया और अंदर जाने से रोक दिया गया और अडानी कंपनी के सुरक्षा अधिकारी और कर्मचारी के द्वारा रोहित यादव को बंधक बना लिया गया और किशोर राउत के द्वारा डराया और धमकाया गया और किशोर राउत के द्वारा बोला गया की तुम कंपनी का शिकायत करते हो तुमको जान से मार देंगे पता भी नहीं चलेगा ,अडानी बहुत बड़ी कंपनी है इस प्रकार से बोलते हुए उसे मेनगेट पर रोक दिया गया और किशोर राउत के द्वारा शासकीय कार्य में बांधा डाला गया।
घटना स्थल में सभी शासकीय कर्मचारी मूकदर्शक बने हुए थे ,किशोर राउत के द्वारा इस प्रकार से जाँच को प्रभावित किया गया।
ग्राम-सरवानी के खसरा न. 459 ,463,465,467,472,522,524,536/6,557 ,563,484,449/1 रकबा क्रमशः 0.368 ,0.271 ,0.263 ,0.146 ,0.182 ,0.081 ,0.202 ,0.105 ,0.174 ,0.182,0.498 ,0.138 हेक्ट., ग्राम- बड़े भंडार के खसरा न. 54/4 रकबा क्रमशः 0,045 हेक्ट ग्राम-छोटे भंडार के खसरा न. 2/1 रकबा क्रमशः 0.227 हेक्ट कुल रकबा 2.882 हेक्ट ( 7.11 एकड़ ) शासकीय भूमि जो आम निस्तार ( नाला ,तालाब एवं सड़क मद में दर्ज ) भूमि पर अडानी पावर लिमिटेड- छोटे भंडार के द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध कब्ज़ा पाया गया है जिसमे वर्तमान में प्लांट का निर्माण कार्य कर दिया गया है ।
इस प्रकार से शिकायतकर्ता के शिकायत को सही पाया गया है और स्थल जाँच रिपोर्ट बनाकर तहसीलदार के माध्यम से कलेक्टर महोदय को सौप दिया गया है।
अब यह देखना होगा की जिला प्रशासन अडानी पावर लिमिटेड पर क्या -क्या कार्यवाही करता है या फिर केवल गरीबो के ही बेजा कब्ज़ा और मकान को तोड़ने का कार्य करेगी या फिर जिला प्रशासन अडानी कंपनी से अवैध कब्ज़ा पर क्या -क्या कार्यवाही करता है , ओ तो आने वाले समय पर ही पता चलेगा ,साथ ही शासकीय कार्य पर बाधा पहुंचाने वाले किशोर राउत पर भी कार्यवाही करना आवश्यक है।
Raigarh News : शिकायत कर्ता के द्रारा जो शिकायत किया गया की उसके आधार पर कंपनी बाउंड्री के अंदर जमीन पाया गया जिसका पेपर कंपनी के द्वारा नहीं दिया गया है मांग करने पर कहा गया कि फिलहाल यहां पर पेपर नहीं है पेपर दिखाने को कहा गया है वही शिकायतकर्ता रोहित कुमार को मुख्य गेट पर रोक दिया गया जमीन दिखाने के लिए कंपनी के अंदर नहीं ले जाया गया हमारे द्वारा कहने पर यह बोला गया कि यह बाहरी आदमी है इसलिए मैं और मेरी टीम कंपनी के अंदर गई थी
उमा नायक
आर.आई पुसौर रायगढ़