छत्तीसगढ़न्यूज़

अवैध रूप से खनिज रेत चोरी करने वाले ट्रैक्टर चालको/मालिको के विरूद्ध पुलिस की कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन के मार्गदर्शन से सिविल लाईन पुलिस द्वारा अवैध रूप से रेत चोरी करने वालो के कार्यवाही  धारा 379 34 भादवि 4, 21(1) 21-4(ए) खान व खनिज अधिनियम 1957

थाना सिविल लाईन पुलिस को विगत दिनो से अवैध रूप से टेªक्टर चालको/मालिको के द्वारा रेत चोरी की मिल रही थी शिकायत।
संगठित रूप से अवैध रूप से खनिज रेत चोरी कर परिवहन करते हुये पकडा गया।
03 नग ट्रैक्टर जिसकी ट्राली में रेत भरा हुआ किया गया जप्त।
पुलिस अधी़क्षक महोदय बिलासपुर के निर्देश पर की गई कार्यवाही।
नाम आरोपी:-
01. ट्रैक्टर 10 AX 8097 मालिक रमारशंकर यादव पिता संतराम निवासी ग्राम लोखंडी सकरी व चालक तेजराम यादव निवासी भोई पारा लोखंडी बिलासपुर।
02. ट्रैक्टर CG 10 AD 4193 मालिक नारायण प्रसाद टाण्डे पिता मंगलू टाण्डे निवासी मंगला व चालक जवाहर यादव निवासी निरतू कोनी बिलासपुर।
03 ट्रैक्टर 28 E 0401 मालिक गुलशेर खान पिता मजीद खान निवासी धुरीपारा मंगला चालक विजय ध्रुव निवासी धुरीपारा मंगला बिलासपुर।

बिलासपुर छत्तीसगढ़ – मामले का विवरण
इस प्रकार है कि उमेश प्रसाद गुप्ता (भा.पु.से.) नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन बिलासपुर के द्वारा सेक्टर/जोनल गस्त के दौरान मंगला चैक बिलासपुर के पास ट्रैक्टर क्रमांक CG10 AX 8097 चालक तेजराम यादव निवासी भोई पारा लोखंडी, ट्रैक्टर क्रमांक CG 10 AD 4193 चालक जवाहर यादव निवासी निरतू कोनी बिलासपुर, ट्रैक्टर क्रमांक CG 28 E 0401 चालक विजय ध्रुव निवासी धुरीपारा मंगला बिलासपुर जिसमें ट्राली लगा हुआ व ट्राली में रेत भरा हुआ पकडा गया थाना सिविल लाईन पुलिस को विधिवत कार्यवाही करने निर्देशित करने पर उक्त ट्रेक्टर वाहन के चालको को धारा 91 जाफौ का नोटिस देकर ट्रेक्टर ट्राली में भरे हुये रेत का परिवहन करने के संबंध में दस्तावेज पेश करने की हिदायत दिया गया चालको द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं करने पर रेत किसी अपराध से संबधित होने की आशंका पर मौके पर पंचनामा धारा 102 जाफौ के तहत ट्रैक्टर ट्राली में भरा हुआ जप्ती किया गया इस्तगासा तैयार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बिलासपुर भेजा गया खनिज विभाग के द्वारा उपरोक्त ट्रेक्टरो के विरूद्ध प्रतिवेदन भेज कर थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 532/2024 धारा 379 34 भादवि 4, 21(1) 21-4(ए) खान व खनिज अधिनियम 1957 पंजीबद्ध कराया गया है बिलासपुर पुलिस द्वारा अवैध रेत निकासी/चोरी/परिवहन करने वालो के विरूद्ध लगातार कार्यवाही जारी रहेगी।

पुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा उक्त कार्यवाही हेतु नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन व सिविल लाईन पुलिस टीम की प्रशंसा की है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button