देश विदेश की

इनकम टैक्स की नई बेवसाइट पर इस तरह करें आधार को पैन से लिंक, 30 जून से पहले पूरा करें वरना अब मोटा जुर्माना

नई दिल्ली. आधार कार्ड (Aadhaar Card) बेहद महत्वपूर्ण डाक्युमेंट है. इसके बिना सरकारी काम रूक सकता है. सुचारू रूप से वित्तीय लेनदेन करने के लिए, सरकार ने पैन कार्ड (PAN Card) को आधार (Aadhaar Card) से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है. इस लिंकिंग से सरकार के लिए वित्तीय लेनदेन को ट्रैक करना और किसी भी धोखाधड़ी या कर चोरी से बचना आसान हो जाता है. हालांकि, अभी भी कई ऐसे हैं जिन्होंने अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ा है. अगर आपने भी अब तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपके पास सिर्फ 30 जून तक का समय है. सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी है. अब सरकार डेट आगे नहीं बढ़ाएगी इसलिए फटाफट पैन-आधार लिंक (Aadhaar Pan linking Date) करा लें वरना अब मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है.

पहले से आसान हुआ पैन-आधार लिंकिंग
Pan Card को Aadhaar से जोड़ने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है. सरकार द्वारा शुरू किए गए नए आयकर पोर्टल (Income Tax Portal) के माध्यम से इसे ऑनलाइन कर सकते हैं. हाल ही में भारत सरकार द्वारा 8 जून को इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है. जिसका उद्देश्य नागरिकों के लिए टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया को सरल बनाना है.

पैन कार्ड को आधार से कैसे लिंक करें? (How to link PAN card to Aadhaar)
जिन व्यक्तियों ने अभी भी अपने पैन विवरण को आधार से लिंक नहीं किया है, वे कुछ सरल स्टेप्स का पालन करके इसे ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं. ये है प्रोसेस-
>> सबसे पहले https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ लिंक पर जाएं.
>> नीचे स्क्रॉल करें और पोर्टल के होमपेज पर ‘Link Aadhaar’ आॅप्शन पर क्लिक करें.
>> अब आपके सामने एक नया वेब पेज खुलेगा.
>> इसके बाद आप यहां आवश्यक डिटेल्स जैसे कि अपना पैन, आधार नंबर, नाम और मोबाइल नंबर भरें.
>> इसके बाद एग्री की आवश्यकता वाले बक्से पर टिक मार्क करें और लिंक आधार पर क्लिक करें.
>> अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त छह अंकों का OTP दर्ज करें और लिंकिंग प्रक्रिया शुरू करने के लिए मान्य करें.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button