इन बैंकों के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, मोदी सरकार लेकर आ रही है ये बिल

पंजाब ऐंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, येस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक जैसे बैंकों के परेशान कस्टमर के लिए बड़ी खबर आई है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को हुई मीटिंग में DICGC एक्ट में परिवर्तन को अनुमति दे दी है। अब इसके बारे में बिल को संसद में रखा जाएगा। इससे किसी बैंक के डूबने पर बीमा के तहत अकाउंट होल्डर्स को पैसा 90 दिन के अंदर प्राप्त हो जाएगा। वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंत्रीमंडल मीटिंग में हुए निर्णय की खबर दी। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रीमंडल की मीटिंग में डिपॉजिट इंश्योरेंस ऐंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट में संशोधन को अनुमति दी गई है।

वित्त मंत्री ने बताया कि मंत्रीमंडल ने आज इंश्योरेंस ऐंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन बिल,2021 को अनुमति दी है। इस बिल को संसद के मॉनसून सत्र में रखा जाएगा। साथ ही इस संशोधन से अकाउंट होल्डर्स तथा इन्वेस्टर्स के पैसे की सुरक्षा प्राप्त होगी। इसके मंजूर होने के पश्चात् किसी बैंक के डूबने पर बीमा के तहत अकाउंट होल्डर्स को रुपया 90 दिन की सीमा के अंदर प्राप्त हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि इसके तहत कॉमर्श‍ियली ऑपरेटेड सभी बैंक आएंगे, चाहे वह ग्रामीण बैंक क्यों न हों। वित्त मंत्री ने कहा कि इस प्रकार के बीमा के लिए प्रीमियम बैंक देता है, ग्राहक नहीं। DICGC वास्तव में भारतीय रिजर्व बैंक का सब्सिडियरी है तथा यह बैंक जमा पर बीमा कवर उपलब्ध कराता है। अभी तक पॉलिसी यह थी कि जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपये का इंस्योरन्स होने पर भी तब तक पैसा नहीं प्राप्त होगा, जब तक रिजर्व बैंक कई प्रकार की प्रक्रियाएं नहीं पूरी करता। इसके कारण काफी वक़्त उन्हें एक पैसा नहीं प्राप्त होता। मगर एक्ट में परिवर्तन से कस्टमर्स को राहत प्राप्त होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button