
AIOCD ने अवैध ई-फार्मेसियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की माँग की; राज्य प्राधिकरण द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर चिंता जताई और GSR 220(E) तथा GSR 817(E) को वापस लेने का आग्रह किया।
बेमेतरा =इंडिया के 12.40 लाख से अधिक केमिस्टों का प्रतिनिधित्व करने वाले आल इंडिया आर्गेनाईजेशन ऑफ केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट संगठन (AIOCD) ने ऑनलाइन फ़ार्मेसी प्लेटफ़ॉर्म के अवैध और अनियमित संचालन पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 का उल्लंघन करते हुए दवाइयाँ बेचना जारी रखे हुए हैं और जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं।
*जे ऐस शिंदे एआईओसीडी के अध्यक्ष और राजीव सिंघल महासचिव ने बताया क़ि संस्था ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल को संबोधित एक औपचारिक पत्र में, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) द्वारा बार-बार शिकायतें भेजे जाने के बावजूद, राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों (SLAs) द्वारा अभी तक कोई भी कार्यवाही न करने पर प्रकाश डाला है। 22 जुलाई 2025 को राज्य सभा में मंत्री महोदया ने अपने उत्तर में कहा गया था कि दवाओं की अनधिकृत बिक्री से संबंधित शिकायतें एसएलए को भेजी जाती हैं, संस्था ने कहा हैं क़ि देश भर में किसी भी एसएलए द्वारा कोई प्रत्यक्ष या प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है।
इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए, एआईओसीडी के एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 21 जुलाई 2025 को भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) डॉ. राजीव रघुवंशी से मुलाकात की और उनसे निम्नलिखित तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया:
• बिना किसी वैध लाइसेंस या निगरानी के संचालित सभी अवैध ई-फार्मेसियों, जिनमें क्विक कॉमर्स प्लेयर्स भी शामिल हैं, पर तत्काल कार्रवाई की जाए।
• GSR 220(E) को वापस लेना, जो COVID-19 महामारी के दौरान जारी किया गया था, लेकिन अब इन प्लेटफ़ॉर्म द्वारा गैरकानूनी गतिविधियों को सही ठहराने के लिए इसका दुरुपयोग किया जा रहा है,
• अगस्त 2018 में जारी मसौदा विनियमन GSR 817(E) को वापस लेना, जो आठ वर्षों से अधिक समय से मसौदा रूप में ही पड़ा है, जिससे कानूनी स्पष्टता के अभाव में इसका दुरुपयोग हो रहा है।
AIOCD ने बार-बार कहा है कि GSR 817(E) पुराना हो चुका है और डिजिटल दवा वितरण की ज़मीनी हकीकत को समझने में विफल रहा है। AIOCD सहित हितधारकों के सैकड़ों अभ्यावेदनों और आपत्तियों को नज़रअंदाज़ कर दिया गया है। अंतिम विनियमन के अभाव में, ई-फ़ार्मेसी प्लेटफ़ॉर्म निम्नलिखित बेचना जारी रखे हुए हैं:
• बिना डॉक्टर के पर्चे के आदत डालने वाली हैबिट फार्मिंग और मनोविकार पैदा करने वाली दवाएँ,
• कानून का उल्लंघन करने वाली अनुसूची H, H1 और X की दवाएँ,
• डायवर्ट किया हुआ और बिना लाइसेंस , और पता न लगने वालावाला स्टॉक
• बिना किसी गुणवत्ता आश्वासन या भौतिक सत्यापन के दवाएँ।
*जे ऐस शिंदे अध्यक्ष और राजीव सिंघल महासचिव एआईओसीडी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ‘निर्माता’ की संक्षिप्त परिभाषा ही इस समस्या का मूल कारण है और सभी संबंधित विभागों को शामिल करते हुए एक समग्र और व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। एआईओसीडी ने अधिनियम, नियमों और संबंधित आदेशों में उपयुक्त संशोधन करने हेतु भी पूर्व में भेजे गए सुझावों पर भी अपनी राय व्यक्त की। *ऐआईओसीडी ने दोहराया कि दवाइयाँ सामान्य उपभोक्ता वस्तुएँ नहीं हैं, और उनकी बिक्री और वितरण को स्वचालित प्लेटफ़ॉर्म या अनधिकृत लॉजिस्टिक्स श्रृंखलाओं पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। निरंतर निष्क्रियता से अपरिवर्तनीय पैमाने की जन स्वास्थ्य आपदा उत्पन्न होगी।
इन चिंताजनक घटनाक्रमों के आलोक में, एआईओसीडी निम्नलिखित माँग करता है:
1. आगे कानूनी दुरुपयोग को रोकने के लिए जीएसआर 817(ई) और जीएसआर 220(ई) को तत्काल वापस लिया जाए।
2. सभी अवैध ऑनलाइन फ़ार्मेसियों के विरुद्ध सीडीएससीओ द्वारा केंद्रीकृत प्रवर्तन कार्रवाई।
3. बार-बार शिकायतों और सरकारी निर्देशों के बाद एसएलए द्वारा तत्काल कार्यवाही की जाएँ ।
एआईओसीडी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से जन स्वास्थ्य की सुरक्षा और भारत की दवा नियामक प्रणाली में विश्वास बहाल करने के हित में तत्काल कार्रवाई करने की अपील करता है।
