पंचायतों एवं नगरीय निकायों के निर्वाचन में आरक्षण हेतु किया जाएगा अन्य पिछड़ा वर्ग का सर्वेक्षण….

20 अगस्त से 10 अक्टूबर तक होगा मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य

 

जशपुर, 28 अगस्त 2024/ उच्चतम न्यायालय द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के आम निर्वाचन हेतु आरक्षण के संबंध में अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्वेक्षण का कार्य किया जाना है। इस हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग द्वारा राज्य शासन को इस संबंध में प्रतिवेदन दिया जाना है। जिससे स्थानीय निकायों का निर्वाचन समय पर सम्पन्न हो सके।

 

उल्लेखनीय है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य दिनांक 20 अगस्त 2024 से दिनांक 10 अक्टूबर 2024 तक किया जाना है। जिसके लिए बूथ लेवल अधिकारी (बी.एल.ओ.) डोर-टू-डोर जाकर मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य करेंगे। इसके संबंध में अन्य पिछड़ा वर्गों की संख्या के आंकलन के लिए बी.एल.ओ को प्रपत्र उपलब्ध कराते हुए सर्वेक्षण कार्य कराया जाना है ताकि वह अन्य पिछड़ा वर्गों के आकडे एकत्रित कर सके। इस हेतु जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति किया जाएगा।

 

जिला स्तरीय नोडल अधिकारी

 

त्रि-स्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों में आरक्षण के संबंध में अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्वेक्षण एवं अध्ययन कार्य को समय-सीमा में सम्पन्न कराये जाने हेतु उप संचालक पंचायत कुसुम बड़ा को जिला नोडल अधिकारी एवं सहायक के रूप में विजय भगत को नियुक्त किया गया है।

 

 

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