रेस्तरां, क्लब और बीयर बार में शराब पीने को लेकर लागू हुई नई व्यवस्था, जानें नई आबकारी नीति के नियम

बुधवार से लागू हुई नई आबकारी व्यवस्था का स्वागत करते हुए कहा है कि जब इसे पूरी तरह से लागू किया जाएगा तो इससे कोविड-19 के कारण लागू lockdown की वजह से इस क्षेत्र को हुए नुकसान की भरपाई में मदद मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत एल-17 लाइसेंसधारी स्वतंत्र रेस्तरां या गैस्ट्रो-बार किसी भी भारतीय या विदेशी शराब की सेवा कहीं भी, यथा-बालकनी, छत, या रेस्तरां के निचले क्षेत्र में इस शर्त के साथ उपलब्ध करा सकते हैं कि शराब परोसा जाने वाला क्षेत्र सार्वजनिक लोगों की नजरों से दूर हो। वे लाइव संगीत भी बजा सकते हैं और परिसर में पेशेवर बैंड, डीजे, गायन और नृत्य का प्रदर्शन भी कर सकते हैं।

द बीयर कैफे’ के मालिक और ‘नेशनल रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया के न्यासी’ राहुल सिंह ने कहा कि नई नीति ‘पथ प्रवर्तक’ है और रेस्तरां क्षेत्र में ‘क्रांति’ लाएगी। उन्होंने कहा, दिल्ली भारत का ऐसा शहर है, जहां सबसे अधिक यात्री आते हैं, जहां हर प्रकार की विरासत है और हर स्वाद के अनुरूप विविध व्यंजन भी। किसी के भोजन के साथ शराब की उपलब्धता एक सुरक्षित और विनियमित वातावरण में घूमने-फिरने के आनंद को बढ़ाती है। हालांकि, शराब परोसने का लाइसेंस रखने वाले वाले मेगा शहरों में यह (दिल्ली) शहर महज 600 लाइसेंस के साथ सबसे निचले पायदान पर है। रास्ता और ‘यति’ के सह-साझेदार जॉय सिंह ने नई नीति को बहुत ही प्रगतिशील करार दिया, क्योंकि यह शराब लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कागजी कार्रवाई को कम करती है।

उन्होंने कहा, शराब लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कम दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। यह एक बहुत ही प्रगतिशील नीति है और इसे पूरी तरह से लागू करने के बाद, यह हमारे लिए एक वरदान साबित होगी। इससे हमें संख्या बढ़ाने और महामारी के दौरान हुए नुकसान की भरपाई करने में मदद मिल पाएगी। हालांकि, नाम न छापने के अनुरोध के साथ एक रेस्तरां मालिक ने कहा कि नई नीति के बारे में अभी कुछ संदेह हैं, जिनके स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, जैसे कि हम कब से तीन बजे तड़के तक काम कर सकते हैं और क्या पीने की उम्र कम करने का आदेश अभी तक लागू हुआ है या नहीं। इस बीच, नई आबकारी नीति रेस्तरां में बोतलों में शराब की बिक्री की भी अनुमति देती है। नीति के अनुसार एल-17 रेस्तरां में शराब को गिलास या पूरी बोतलों में परोसा जाएगा और यह सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी लाइसेंसधारी की होगी कि कोई भी बोतल परिसर से बाहर न जाए। नई नीति में होटल, क्लब और रेस्तरां में बार को सुबह तीन बजे तक खुले रहने की अनुमति का भी प्रावधान है।

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