कलेक्टर के अनुमति बिना अवकाश पर नहीं जायेंगे अधिकारी-कर्मचारी

रायगढ़, 25 नवंबर 2021/ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए कार्यक्रम जारी किए जाने के साथ ही निर्वाचन की घोषणा तिथि से आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है, जो कि निर्वाचन समाप्ति तक लागू रहेगी।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री भीम सिंह ने नगरीय निकाय चुनाव 2021 की कार्यवाही संपन्न होते तक सभी शासकीय, अद्र्धशासकीय, केन्द्रीय कार्यालयों एवं भारत सरकार के उपक्रमों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश को प्रतिबंधित किया है। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में पदस्थ कोई भी अधिकारी-कर्मचारी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायगढ़ अथवा उनके अधिकृत कर्मचारी के अनुमति के बिना अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे। किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा बिना अनुमति के अवकाश जाने अथवा मुख्यालय परित्याग करने पर संबंधित जिला प्रमुख/नियंत्रण अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे।

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