अवैध निर्माणों के नियमितीकरण किए जाने हेतु दिशा निर्देश- आवेदक आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत कर करा सकते है नियमितिकरण

जशपुरनगर 18 अगस्त 2022/कलेक्टर श्री रितेश कुमार के निर्देशन में जिला नियमितिकरण अधिकारी व सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम 2022 की धारा 2 के तहत 14 जुलाई 2022 के पूर्व अस्तित्व में आए अवैध निर्माण या  भवन जो बिना अनुज्ञा अथवा अनुज्ञा से विचलन कर निर्मित किए गए हैं। ऐसे अवैध निर्माणों को नियमितिकरण किए जाने के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया है। उन्होंने बताया कि अवैध निर्माण के आवेदकों द्वारा संबंधित नगरीय निकायों एवं कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जशपुर जिला जशपुर में आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन प्रस्तुत कर नियमितिकरण कराया जा सकता है।

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