कानफोडू डीजे-धुमाल बजाने पर होगी कड़ी कार्रवाई

*कानफोडू डीजे-धुमाल बजाने पर होगी कड़ी कार्रवाई*
*कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी श्री एल्मा ने दिए निर्देश*
***आप की आवाज ***
बेमेतरा 30 सितंबर2023/- बेमेतरा ज़िले में तेज ध्वनि कानफोडू डीजे -धुमाल बजाने वालों की अब ख़ैर नही । कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी पी.एस.एल्मा ने आज शनिवार को ज़िला प्रशासन के अधिकारियों अतिरिक्त ज़िला दंडाधिकारी, ज़िले के सभी एसडीएम,सभी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट (तहसीलदार/ नायब तहसीलदार) पुलिस प्रशासन के एएसपी,एसडीओपी और एसएचओ को ज़िले में कानफोडू डीजे -धुमाल (ध्वनि विस्तारक यंत्रों)डीजे (तेज ध्वनि) से बजने वाले पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिये है। उन्होंने जारी निर्देश में बजाने वालों के ख़िलाफ़ क़तई रियायत ना बरती जाने कहा गया।
** कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी श्री एल्मा ने कानफोडू डीजे पर माननीय उच्चतम न्यायालय तथा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा इस विषय पर दिये गये पूर्व के आदेशों का कड़ाई से पालन करने कहा है। ताकि जो ध्वनि प्रदूषण के खतरे के साथ बच्चे,बीमार बुजुर्गों को कोई परेशानी ना हो। कलेक्टर ने त्यौहारों पर भी तेज ध्वनि से बजाने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर भी कार्रवाई करने कहा। रात 10 बजे के बाद बजाए जाने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर भी कड़ाई से पेश आने को कहा ।
हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय युगल पीठ ने नाराजगी जाहिर करते हुए मुख्य सचिवए छत्तीसगढ़ सरकार को इस मामलें में उत्सवों के अवसरों के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों डीजे द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण के खतरे को खत्म करने के लिए किए गए प्रयासों के संबंध में एक विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।

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