
किशोर न्याय बोर्ड जशपुर में विधिक सेवा शिविर का हुआ आयोजन
जशपुरनगर 16 अगस्त 2021/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जशपुर की अध्यक्ष तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती अनिता डहरिया के निर्देशन पर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जशपुर के सचिव अमित जिन्दल के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पी.एल.वी. कुमारी आशामति भगत ने 11 अगस्त 2021 को विधिक सेवा शिविर का आयोजन किशोर न्याय बोर्ड जशपुर में किया।
शिविर में किशोरो को बताया कि बाल विवाह करना गैर कानूनी है तथा पक्षकार यदि चाहे तो बाल विवाह को शून्य घोषित करा सकते है परंतु बाल विवाह के लिए यदि किसी बच्चे को उसके माता-पिता के पास से ले जाया जाता है या अवैध साधनो द्वारा ले जाया जाता है, उसे बेचा जाता है तो ऐसा बाल विवाह शून्य होगा तथा बाल विवाह करने वाले पुरुष को दो वर्ष के कारावास या एक लाख रूपये जुर्माना या दोनों हो सकता है। बाल विवाह कराने वाला, उसका अनुष्ठान कराने वाले व्यक्ति को भी दो वर्ष के कारावास, एक लाख रूपये जुर्माना, दोनो हो सकता है। पी.एल.वी. कुमारी आशामति भगत ने यह भी बताया कि न्यायालय व्यादेश द्वारा बाल विवाह रोक सकते है। उन्होंने बताया कि कलेक्टर को भी बाल विवाह रोकने तथा ऐसा करने के लिए न्यूनतम बल प्रयोग की भी शक्ति है तथा न्यायालय द्वारा जारी व्यादेशो के उल्लंघन में किए गए बाल विवाह शून्य होगें। पी.एल.वी. कुमारी आशामति भगत ने किशोरो को पाक्सो अधिनियम के भी तहत विस्तार से जानकारी दी।