पीएम आवास को लेकर सरकार ने बनाए नए नियम, जान लें वरना नहीं मिलेगा घर
नई दिल्ली: PM Awas Yojana:
पीएम आवास के तहत नियमों में हुआ बदलाव
दरअसल, सरकार पांच साल यह देखेगी कि आपने इन आवासों का इस्तेमाल किया है या नहीं. अगर आप इनमें रह रहे होंगे तभी इस एग्रीमेंट को लीज डीड में तब्दील किया जाएगा. अन्यथा विकास प्राधिकरण आपके साथ किए गए एग्रीमेंट को भी खत्म कर देगा. इसके बाद आपके द्वारा जमा की गई रकम भी वापस नहीं होगी. यानी कुल मिलाकर अब इसमें चलने वाली धांधली बंद हो जाएगी.
कई एग्रीमेंट होने बाकी हैं
कानपुर पहला ऐसा विकास प्राधिकरण है जहां रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज के तहत लोगों को आवास में रहने के अधिकार सौंपे जा रहे हैं. केडीए उपाध्यक्ष अरविंद सिंह की पहल पर लगे कैंप में पहले चरण में 60 लोगों के साथ एग्रीमेंट किया गया है. वहीं, उन्होंने बताया कि अभी 10900 से ज्यादा आवंटियों के साथ इसी आधार पर एग्रीमेंट होना है.
फ्री होल्ड नहीं होंगे फ्लैट
इसके अलावा आपको बता दें कि नियम और शर्तों के मुताबिक कभी भी शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए फ्लैट फ्री होल्ड नहीं होंगे. पांच साल बाद भी लोगों को लीज पर ही रहना होगा. इससे ये फायदा होगा कि जो लोग पीएम आवास योजना के तहत घर लेकर उसे किराये पर देते थे वो अब लगभग बंद हो जाएगा.
क्या कहते हैं नियम?
इसके साथ ही अगर किसी आवंटी की मौत हो जाती है तो नियम के अनुसार, परिवार के सदस्य को ही लीज हस्तांतरित होगी. किसी और परिवार के साथ केडीए कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा. इस एग्रीमेंट के तहत आवंटियों को 5 साल तक आवासों का इस्तेमाल करना होगा. इसके बाद आवासों की लीज बहाल की जाएगी.




