चिटफंड कंपनी मालिक के जमीन कि होगी कुर्की कलेक्टर नम्रता गांधी ने पारित किया आदेश

गरियाबंद भूपेंद्र गोस्वामी आपकी आवाज

गरियाबंद। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नम्रता गांधी ने जिले में चिटफंड कंपनी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही के आदेश जारी किए है। उन्होंन साईनिंग इंडिया रियल स्टेट एण्ड डेयरी लिमिटेड चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर के नाम पर जिले में स्थित कृषि भूमि की कुर्की करने के आदेश पारित किए है।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा निवेशकों और जमाकर्ताओं से प्राप्त धन राशि के एवज में उक्त कंपनी के राजिम तहसील अंतर्गत ग्राम पथर्री में 1.04 हेक्टेयर भूमि को निक्षेपकों के हित संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। गरियाबंद कलेक्टर नम्रता गांधी द्वारा चिटफंड कंपनी साईनिंग इंडिया रियल स्टेट एण्ड डेयरी लिमिटेड की जमीन कुर्की के आदेश पारित किया गया है।

जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह प्रकरण राज्य के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 7 (1) से संबंधित है। कंपनी द्वारा आम जनता को विभिन्न लोक लुभावनी योजनाओं में लाभांश बताकर छल कपट करते हुए रकम जमा कराकर धोखाधड़ी किया गया है, तथा निक्षेपकों को झूठा प्रलोभन देकर उनसे पूंजी जमा कराई गयी है।
आदेश में कहा गया है कि कंपनी जमाकर्ताओं को उनके निक्षेप, ब्याज, बोनस, लाभ या अन्य किसी रूप में देय राशि का प्रतिसंदाय करने अथवा आश्वस्त सुविधाओं को देने में पूर्ण असफल रहा है। अतः चिटफंड कंपनी साईनिंग इंडिया रियल स्टेट एण्ड डेयरी लिमिटेड द्वारा निवेशकों और जमाकताओ से प्राप्त धनराशि के एवज में उक्त कंपनी के डायरेक्टर शकन्हैयालाल पिता ननकीराम तहसील जांजगीर चांपा के नाम से ग्राम पथर्री में खसरा नम्बर 136/2 अंतर्गत 1.04 हेक्टेयर रकबा को कुर्की किये जाने हेतु अंतःकालिन आदेश पारित किया गया है।

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बतादे कि जिले के हजारों लोगों को चिटफंड कंपनियों द्वारा करोड़ो रूपये का चूना लगाया गया है। चिटफंड कंपनियों ने गांव के भोले भाले लोगो को अधिक ब्याज का लालच देकर उनकी गाढ़ी कमाई पर ढाका डालने का काम किया है। राज्य सरकार के कड़े रुख के बाद अब लोगो को एक बार फिर अपनी जमापूंजी वापिस मिलने की उम्मीद जगी है। कलेक्टर नम्रता गांधी द्वारा उक्त चिटफंड कंपनी मालिक के खिलाफ पारित आदेश भी इसी दिशा में एक अच्छा कदम माना जा रहा है

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