
कैबिनेट ब्रेकिंग2: गरीबों को मुफ्त अतिरिक्त राशन जारी, आत्मानंद स्कूलों में लोकल शिक्षक भर्ती की शर्त हटी
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई मुख्य निर्णय लिये गए, तय हुआ कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में भर्ती के लिए शिक्षकों के उन संभागों और जिले का ही मूल निवासी होने की शर्त हटा ली जाए। दरअसल समस्या यह है कि इन स्कूलों में नियुक्ति के लिए अंग्रेजी बोलने वाले स्थानीय शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। इन पदों को भरने के लिए राज्य सरकार ने भर्ती में स्थानीय होने की शर्त हटा दी है। बस्तर-सरगुजा संभाग और कोरबा जिले के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में नियुक्तियां पूरी नहीं हो पा रही थी। इस फैसले से सामान्य जिलों के युवाओं को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ है।
गरीबों को मिलता रहेगा मुफ्त राशन सरकार ने राशनकार्ड पर गरीबों को अतिरिक्त राशन के मुफ्त वितरण को जारी रखने का निर्णय लिया है। इस पर 223 करोड़ 58 लाख रुपए का खर्च आंका गया है। छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को इसकी प्रतिपूर्ति मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना से की जाएगी। स्कूली बसों का त्रैमासिक शुल्क माफ इसके साथ ही सरकार ने लॉकडाउन के दौरान बंद रही स्कूली बसों के त्रैमासिक शुल्क को भी माफ कर दिया है। सरकार ने यह छूट एक जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2021 तक के लिए दी है। इससे निजी स्कूल संचालकों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। पिछड़ा वर्ग आयोग में उपाध्यक्ष का पद बनाया कैबिनेट ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में उपाध्यक्ष का नया पद बनाने को मंजूरी दी है। सरकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यह संशोधन विधेयक लाएगी। इसके लिए कानून में संशोधन करना होगा।
निजी संस्थाओं के जरिए भी बेचा जा सकेगा कम्पोस्ट गोठानों में बने कम्पोस्ट की बिक्री में अब निजी संस्थाओं को फर्म को भी शामिल किया जा सकेगा। अब उत्पादित कम्पोस्ट को सहकारी समितियों के जरिए निजी संस्था को विक्रय के लिए दिया जा सकेगा। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी। सिटी बसों का किराया बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी कैबिनेट ने सिटी बसों का किराया बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। परिवहन विभाग ने यात्री किराये में वृद्धि का प्रस्ताव दिया था। यह किराया संविदा पर लिए गए वाहनों का भी बढ़ेगा। डीजल मूल्य वृद्धि के बाद इसकी मांग प्रस्तावित थी। अन्य निर्णय- • छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी राशनकार्डों पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के समक्ष अतिरिक्त खाद्यान्न निःशुल्क वितरण करने का निर्णय लिया गया । इस पर 223.58 करोड़ रूपए की व्ययभार की प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत की जाएगी ।
खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य में किसानों से धान खरीदी के लिए पुराने जूट बारदानें की दर 18 रूपए प्रति नग से बढ़ाकर 25 रूपए प्रति नग निर्धारित करने तथा किसानों को इसका भुगतान समर्थन मूल्य के भुगतान के साथ करने मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन का अनुसमर्थन किया गया । • डीजल के मूल्य पर वृद्धि होने के कारण संविदा वाहन एवं प्रकरण वाहन के रूप में संचालित नगर वाहन के यात्री किराए की दर में परिवहन विभाग द्वारा प्रस्तावित वृद्धि दर का अनुमोदन किया गया । • आबकारी विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली आबकारी उप निरीक्षक के पद पर सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में आवेदकों / कर्मचारियों को आयु सीमा में केवल एक बार के लिए छूट देते हुए आगामी सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया । • रायपुर विकास प्राधिकरण रायपुर को पट्टे पर रायपुर नगर निगम क्षेत्र में पूर्ण में आबंटित शासकीय भूमि को एक रूपए प्रति वर्ग फुट की दर से आबंटित करने का निर्णय लिया गया। रायपुर विकास प्राधिकरण को रायपुर के कटोरा तालाब पुरैना , अमलीडीह , तेलीबांधा , रायपुरा , बोरियाखुर्द , सरौना , हीरापुर , देवेन्द्र नगर , पंडरीतराई , फाफाडीह सहित अन्य स्थानों पर कुल 162 . 31 एकड़ रकबा पट्टे पर आबंटित है , जिसमें से 158.50 एकड़ आवासीय प्रयोजन तथा 3.81 एकड़ की व्यावसायिक प्रयोजन की भूमि है । • मुख्यमंत्री द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में राइस मिलों को कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि 120 रूपए प्रति क्विंटल दिए जाने की घोषणा की गई है । प्रोत्साहन राशि में वृद्धि किए जाने पर अतिरिक्त व्यय भार राशि 945 करोड़ सहित प्रोत्साहन राशि में कुल व्यय 1295 करोड़ रूपए संभावित है । इसकी प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को अतिरिक्त व्यय मद से किए जाने का निर्णय लिया गया । मिलर द्वारा न्यनतम 4 माह की क्षमता द्वारा कस्टम मिलिंग करने पर यह प्रोत्साहन राशि प्रदान करने एवं प्रोत्साहन के संबंध में स्लेब न्यवस्था समाप्त करने , प्रोत्साहन राशि का 50प्रतिशत कस्टम मिलिंग के साथ तथा शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान केन्द्रीय पूल में चांवल जमा होने के पश्चात किए जाने का निर्णय लिया गया । ● छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा आयोग अधिनियम 1995 की धाराओं में संशोधन कर उपाध्यक्ष पद के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया । • गोधन न्याय योजना अंतर्गत गौठान समिति में उत्पादित कम्पोस्ट को सहकारी समितियों के माध्यम से निजी संस्था / फर्म को भी विक्रय के लिए सम्मिलित करने तथा योजना अंतर्गत प्रावधानित बजट में 0.5 प्रतिशत प्रशासकीय मद में व्यय की अनुमति दिए जाने का निर्णय लिया गया। • द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2021-22 का विधानसभा में उप स्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2021 का अनुमोदन किया गया।