रोड रेज मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की जेल, SC ने सुनाई सजा

करीब 34 साल पहले सामने आए एक रोड रेज मामले में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक साल की सजा सुनाई है. आपको बता दें कि पहले इस मामले में उन पर सिर्फ 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था.

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सिद्धू को एक साल की कैद

1988 के रोड रेज मामले में सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई गई है. पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ये साफ कर दिया है कि सिद्धू को इस मामले में एक साल जेल में बिताना होगा. वहीं याचिका में कहा गया है कि सिद्धू की सजा कम नहीं की जानी चाहिए.

हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था मामला

इससे पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab Hariyana High Court) ने सिद्धू को गैर इरादतन हत्या में तीन साल कैद की सजा सुनाई थी जबकि सुप्रीम कोर्ट ने गैर इरादन हत्या में बरी कर दिया था, लेकिन चोट पहुंचाने के मामले में एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया था.

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