दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में निजी स्कूलों के खिलाफ अधिक फीस वसूलने की शिकायत मिली थी. जिसके बाद कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने 23 जून 2021 को जिला फीस समिति की बैठक आहूत किया. इस बैठक में 8% से अधिक की वृद्धि किए जाने वाले निजी स्कूलों से जवाब मांगा गया. उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है उनके खिलाफ जुर्माना लगाया गया है. स्कूल प्रबंधन 15 दिन के भीतर पालकों को पैसे वापस करेंगे.
8% से अधिक वसूला गया फीस
15 जुलाई को आयोजित जिला फीस समिति की बैठक में 7 किया जाना पाया गया है. इन प्रकरणों की सुनवाई के बाद जिला फीस समिति ने यह निष्कर्ष निकाला है कि सभी विद्यालय सत्र 2019-20 को आधार वर्ष मानते हुए शुल्क में अधिकतम 8% वृद्धि मान्य की जाती है. 8% से अधिक फीस वृद्धि करने प्राइवेट स्कूलों को जुर्माना लगाया गया है.
इन निजी स्कूलों पर लगा जुर्माना
जिन निजी स्कूल को जुर्माना लगाया गया है, उनमें डीएवी पब्लिक स्कूल हुडको भिलाई, एमजीएमसीसे स्कूल सेक्टर-6 भिलाई, इंदु आईटी स्कूल कुरूद, भिलाई शारदा विद्यालय रिसाली भिलाई और शकुंतला विद्यालय रामनगर भिलाई शामिल है. इन पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. 8% से अधिक वसूले गए राशि को 15 दिन के भीतर आरटीजीएस, एनईएफटी के माध्यम से पालकों को वापस किया जाएगा.