पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद भी थाना कोतरा रोड़ पुलिस अज्ञात ट्रेलर वाहन चोर के खिलाफ मामला दर्ज नहीं कर रही है ट्रेलर मालिक थाने के चक्कर काटने को मजबूर
रायगढ़ —
सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के मुताबिक शिकायत होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना पुलिस का दायित्व है।
यदि पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखे तो पीड़ित व्यक्ति पुलिस अधीक्षक या किसी अन्य सक्षम अधिकारी से संपर्क करके अपनी शिकायत दे सकता है. इसके बाद भी यदि उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है तो वह सीआरपीसी की धारा 200 के तहत सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर सकता है, जहां से आदेश लेकर रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है. सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत भी आवेदन देकर मजिस्ट्रेट से एफआईआर कराने के आदेश ले सकता है.






